Lok Sabha Elections 2024 | इन 1069 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक, आयोग ने सभी राज्यों को भेजी पूरी सूची | Navabharat (नवभारत) h3>
नई दिल्ली : देश में लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लिए बिगुल बज चुका है। ऐसे में इसके पहले लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कई प्रत्याशियों में इस बात की होड़ होती है कि वह अगले चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों से चुनाव आयोग उनके चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा देता है। कुछ ऐसा ही नजारा देश भर के 1069 लोगों के साथ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, मगर अपने खर्च का हिसाब आयोग को नहीं दिया। ऐसे में इस साल होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में इन 1069 लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी लोगों की सूची सारे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेज दी है।
इस मामले में जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के तहत यह प्राविधान है कि निर्वाचन आयोग ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सकता है, जिन्होंने अपने पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद अपने खर्चों का ब्यौरा तय समय तक आयोग के सामने पेश नहीं किया।
निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि इस सूची में सबसे अधिक लोग बिहार से हैं। बिहार में 237 लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी हैं। यहां पर 121 प्रत्याशियों ने अपना खर्चे वाला व्यौरा आयोग के सामने नहीं दिया। वहीं तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, जहां 107 लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों की संख्या 73, आंध्र प्रदेश में 51, कर्नाटक में 75 और मध्य प्रदेश में 79 है।
इस बारे में चुनाव आयोग से जारी लिस्ट में कहा गया है कि कुछ लोगों की अयोग्यता अवधि जून 2024 तक है। वहीं कुछ लोगों की चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध 2027 तक लगाया गया है। ऐसी स्थिति में ये सभी लोग आगामी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के अधीन इस बात का दिशा निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसका परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर उसे अपना चुनावी खर्च का व्यौरा देना होता है। अगर वह निर्धारित समय सीमा के बीच अपने खर्चे का व्यौरा आयोग को नहीं देता है, तो उसे अगले 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है।
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किस राज्य में कितने लोग अयोग्य घोषित
आंध्रप्रदेश..51
लक्षद्वीप..1
महाराष्ट्र..18
तेलंगाना..107
अंडमान निकोबार..5
बिहार..237
मध्य प्रदेश..79
ओडिशा..35
छत्तीसगढ़..73
पंजाब..7
दिल्ली..21
गुजरात..9
हरियाणा..55
तमिलनाडु..27
हिमाचल प्रदेश..9
उत्तर प्रदेश..121
झारखंड..26
उत्तराखंड..24
केरल..43
पश्चिम बंगाल..17
कर्नाटक..75
कुल- 1069
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग