LIVE: तजिंदर पाल बग्गा को हाईकोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक tajinder pal singh bagga arrest Punjab Police Delhi Police Haryana punjab High Court Updates h3>
भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई। मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती है। इस मामले पर राजनीति गरमा चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा से छुड़ा लाई थी।
बग्गा की गिरफ्तारी से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बनें रहें…
Sun, 08 May 2022 06:17 AM
बग्गा को मिली राहत- HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
भाजपा के नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई। मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वॉरंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती है।
Sun, 08 May 2022 06:16 AM
बग्गा केस में केंद्र को भी बनाया जाए पार्टी: पंजाब सरकार
बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में केन्द्र को पक्ष बनाने और दिल्ली के जनकपुरी तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानों की छह मई के सीसीटीवी का फुटेज संरक्षित रखने का अनुरोध करते हुए पंजाब सरकार ने शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दो अर्जियां दी हैं। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि बग्गा के खिलाफ मोहाली में पिछले महीने दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची राज्य पुलिस की टीम को जनकपुरी और कुरुक्षेत्र थानों में ‘बंधक’ बनाकर रखा गया।
Sun, 08 May 2022 06:15 AM
बग्गा के खिलाफी मोहाली अदालत से जारी किया था वारंट
तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मोहाली की एक अदालत ने अप्रैल में दर्ज एक मामले में शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गौरतलब है कि मोहाली के एक थाने में बग्गा के खिलाफ अप्रैल में दर्ज भड़काउ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी के मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के जनकपुरी स्थित आवास से भाजपा नेता को गिरफ्तार किया था। पुलिस उन्हें सड़क सड़क मार्ग से पंजाब ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आयी।
Sun, 08 May 2022 06:12 AM
बिना सूचना बग्गा की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या : मनोज तिवारी
सांसद मनोज तिवारी ने भाजयुमो के राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बिना सूचना के भाजपा नेता की गिरफ्तारी करना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। कानून कहता है कि किसी दूसरे राज्य में जाकर किसी की भी गिरफ्तारी करने से पहले वहां के पुलिस प्रमुख, जिला पुलिस प्रमुख और थानेदार को बताना होता है लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस हो या दिल्ली की सरकार, इस मामले में दोनों की ही जवाबदेही बनती है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई। मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती है। इस मामले पर राजनीति गरमा चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा से छुड़ा लाई थी।
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बग्गा को मिली राहत- HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
भाजपा के नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई। मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वॉरंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती है।
बग्गा केस में केंद्र को भी बनाया जाए पार्टी: पंजाब सरकार
बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में केन्द्र को पक्ष बनाने और दिल्ली के जनकपुरी तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानों की छह मई के सीसीटीवी का फुटेज संरक्षित रखने का अनुरोध करते हुए पंजाब सरकार ने शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दो अर्जियां दी हैं। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि बग्गा के खिलाफ मोहाली में पिछले महीने दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची राज्य पुलिस की टीम को जनकपुरी और कुरुक्षेत्र थानों में ‘बंधक’ बनाकर रखा गया।
बग्गा के खिलाफी मोहाली अदालत से जारी किया था वारंट
तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मोहाली की एक अदालत ने अप्रैल में दर्ज एक मामले में शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गौरतलब है कि मोहाली के एक थाने में बग्गा के खिलाफ अप्रैल में दर्ज भड़काउ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी के मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के जनकपुरी स्थित आवास से भाजपा नेता को गिरफ्तार किया था। पुलिस उन्हें सड़क सड़क मार्ग से पंजाब ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आयी।
बिना सूचना बग्गा की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या : मनोज तिवारी
सांसद मनोज तिवारी ने भाजयुमो के राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बिना सूचना के भाजपा नेता की गिरफ्तारी करना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। कानून कहता है कि किसी दूसरे राज्य में जाकर किसी की भी गिरफ्तारी करने से पहले वहां के पुलिस प्रमुख, जिला पुलिस प्रमुख और थानेदार को बताना होता है लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस हो या दिल्ली की सरकार, इस मामले में दोनों की ही जवाबदेही बनती है।