तीन तलाक : तीन साल की जेल और जुर्माना भी, सीतकालीन सत्र में बिल पर लगेगी मुहर

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तीन तलाक : तीन साल की जेल और जुर्माना भी, सीतकालीन सत्र में बिल पर लगेगी मुहर

गुजरात चुनाव के ठीक बाद संसद का सीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। खबर है कि सरकार तीन तलाक पर सख्त फैसला लेने जा रही है। सरकार तीन तलाक पर गैर जमानती अपराध बनाने वाले बिल लेकर आ रही है। खबर के मुताबिक शुक्रवार को इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाने जा रही है। ये कानून केवल तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा। इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तीन तालक नहीं दे पाएगा।

कानून को मंजूरी मिलने के बाद कोई भी अगर तीन तलाक देता है ताकि वो लिखित हो मौखिक हो या फिर किसी मैसेज से दिया गया हो किसी भी तरह का तीन तलाक अपराध की श्रेणी में ही आएगा और इसमें तीन साल की सजा का प्रावधान होगा साथ ही अपराधी को जुर्माना भी लगाया जाएगा।

बता दें कि पीएम ने तीन तलाक पर कानून के लिए एक मंत्री समूह गठित किया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली,  सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे।