लाल किला ब्लास्ट मामला: NIA की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 13 आरोपियों पर चलेगा मुकदमा
दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर आरोप पत्र पर विशेष अदालत ने संज्ञान ले लिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से…
दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर आरोप पत्र पर विशेष अदालत ने संज्ञान ले लिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से चार्जशीट में नामजद 13 आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की है।
NIA ने अपनी चार्जशीट में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें आमिर राशिद अली, जासिर बिलाल वानी, मुजम्मिल, आदिल अहमद राथर, मुफ्ती इरफान अहमद, शाहीन, सोयाब, बिलाल और यासिर अहमद डार शामिल हैं। इनमें से एक आरोपी उमर-उन-नबी की धमाके में ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है।
विस्तृत जांच और पुख्ता सबूत
इस मामले की तह तक जाने के लिए NIA ने एक व्यापक जांच अभियान चलाया, जो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में जांच कर साजिश की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया। जांच के दौरान, 588 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 395 से अधिक दस्तावेज़ों के साथ-साथ 200 से ज्यादा जब्त वस्तुओं को सबूत के तौर पर मामले का हिस्सा बनाया गया है।
अदालत के अहम निर्देश
अदालत ने विशेष लोक अभियोजक को एक सारणी तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें हर आरोपी की भूमिका और उसके खिलाफ जुटाए गए सबूतों का संक्षिप्त ब्यौरा हो। इससे कोर्ट को मामले को समझने और संज्ञान लेने की प्रक्रिया में आसानी होगी। इससे पहले कोर्ट ने अहलमद को मुख्य और पूरक चार्जशीट की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया है कि चार अन्य व्यक्तियों—उकाशा, फैजल, आशिम और उस्मान—के खिलाफ जांच अभी भी लंबित है। इस पर NIA को यह स्पष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है कि क्या इस लंबित जांच के बावजूद मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
इनपुट: IANS



