Khargone News: शिवराज सरकार ने किस कानून से तोड़े मुस्लिमों के घर? खरगोन में जेनेवा समझौते का उल्लंघन…ओवैसी का हमला h3>
हैदराबाद: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई। हिंसा के आरोपियों के घरों पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवाया। शिवराज सरकार के इस कदम से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने जोरदार हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि खरगोन में किस कानून के तहत मुस्लिमों के घर तोड़े गए हैं? इससे मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रति मुख्यमंत्री के पक्षपातपूर्ण रवैये का साफ पता चलता है। उन्होंने कहा कि यह एक राज्य की मिलीभगत हिंसा है और जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मीट विवाद पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि आप मीट के निर्यात को बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलता है और वो व्यक्ति जो दिन में 100-200 रूपए कमाता है आप उसके कारोबार को बंद कराते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक में जो भी हुआ वहां की सरकारों की रज़ामंदी से किया गया। मध्य प्रदेश में घर-दुकाने जलाई गई, किस कानून के तहत ये किया गया आप कानून बताइये। आस्था है तो आप सबसे पहले जो मांस बाहरी देशों में निर्यात होता है वो बैन कीजिए।
यह है मामला
दरअसल खरगोन जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के आरोपी लोगों के ‘अवैध’ रूप से बने कम से कम 50 ढांचों को गिराया जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कहा है कि हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जो नुकसान हुआ उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। जिन अवैध ढांचों को तोड़ा जा रहा है उनमें मकान और दुकानें शामिल हैं।
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शिवराज चौहान ने कही थी यह बात
इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी क्योंकि उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। चौहान ने एक बयान में कहा था कि हमने सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम पारित किया है। हम अधिनियम के तहत एक दावा न्यायाधिकरण का गठन कर रहे हैं और नुकसान का आकलन करने के बाद इसकी वसूली भी दंगाइयों से की जाएगी।
यह है मामला
दरअसल खरगोन जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के आरोपी लोगों के ‘अवैध’ रूप से बने कम से कम 50 ढांचों को गिराया जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कहा है कि हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जो नुकसान हुआ उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। जिन अवैध ढांचों को तोड़ा जा रहा है उनमें मकान और दुकानें शामिल हैं।
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शिवराज चौहान ने कही थी यह बात
इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी क्योंकि उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। चौहान ने एक बयान में कहा था कि हमने सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम पारित किया है। हम अधिनियम के तहत एक दावा न्यायाधिकरण का गठन कर रहे हैं और नुकसान का आकलन करने के बाद इसकी वसूली भी दंगाइयों से की जाएगी।