Khandwa News: जाकिर नाइक का वीडियो देखा फिर की हिंदू युवक की बर्बर हत्या, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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Khandwa News: जाकिर नाइक का वीडियो देखा फिर की हिंदू युवक की बर्बर हत्या, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Khandwa News: जाकिर नाइक का वीडियो देखा फिर की हिंदू युवक की बर्बर हत्या, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

खण्डवा: मध्यप्रदेश की खण्डवा कोर्ट ने एक युवक को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा और अर्थदण्ड से दण्डित किया है। तीन वर्ष पहले महादेवगढ़ लिखी हुई भगवा रंग की टी शर्ट पहने युवक धनराज की हत्या कर दी गई थी हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विशेष न्याय अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम खण्डवा श्री प्रकाशचंद्र आर्य की न्यायालय ने आरोपी फिरोज उम्र-24 वर्ष निवासी गुलमोहर खण्डवा को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं 10,000 /- रुपए से दण्डित किया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि दिनांक 10 अगस्त 2020 को धनराज मंडी में सब्जी खरीदने गया था। सब्जी खरीदने के बाद वह पैदल घर जा रहा था। जैसे ही वह महिंद्रा शो रूम के करीब रोड पर पहुंचा, तभी आरोपी राजा उर्फ फिरोज आया और उसने जान से मारने के इरादे से धनराज पर चाकू से वार कर दिया। जिससे धनराज घायल होकर जमिन पर गिर गया। धनराज को मारने के बाद आरोपी अपनी मोटरसाईकल से भाग गया। घायल धनराज को सरकारी अस्पताल खण्डवा में भर्ती कराया गया।

जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध भी किया गया।
फिरोज के खिलाफ धारा 302 भादवि में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि दोषसिद्ध अपराध की घटना में परिस्थितियां अभियुक्त के विरूद्ध पायी गई है जो एक गंभीर प्रकृति का है और धार्मिक उन्माद के लिये घटना को अंजाम दिया गया है। जो समाज के लिये हितकर नहीं है। ऐसे अपराध से समाज पर कुठाराघात पहुंचता है। इसलिये ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधी को न्यायोचित दण्ड अधिरोपित किया जाना वर्तमान सामाजिक परिवेश में अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि ऐसी घटनाओं से समाज में भय का वातावरण निर्मित होता है।

इस घटना से नगर का माहौल तनाव पूर्ण हो गया था
महादेवगढ़ के युवाओं ने रैली निकालकर मांग की थी कि हत्या के आरोपी फिरोज के तार जाकिर नाइक से जुड़े हैं। इसलिए धनराज हत्याकांड में जाकिर नाइक को भी आरोपी बनाया जाए। महादेवगढ़ संगठन ने प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा था कि धनराज हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी राजा उर्फ फिरोज ने अपने बयानों में कहा है कि उसने जाकिर नाइक के वीडियो देखा है। वह उन्हीं वीडियो से प्रेरित होकर महोदवगढ़ की भगवा टी-शर्ट पहने धनराज की चाकुओं से गोदकर हत्या की थी।

जाकिर नाइक से प्रेरित होकर हत्याएं की जा रही हैं। इसलिए धनराज हत्याकांड मामले में जाकिर नाइक के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई थी।

वहीं खण्डवा कोर्ट द्वारा दिये फैसले को लेकर लोक अभियोजक अनिल चौहान ने बताया की विशेष न्यायाधीश एससीएसटी प्रकाश राजे की कोर्ट में फैसला आया है। जिसमे धनराज की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी फिरोज को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 10 अगस्त 2020 को मृतक धनराज सब्जी खरीदने आया था। तब आरोपी फिरोज उस पर चाकू से हमला कर बाइक से फरार हो गया था।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में पुलिस ने चार आरोपी पकड़े थे। जिसमे से तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

वहीं इस मामले में न्यायालय के फैसले पर महादेवगढ़ संगठन के संरक्षक हिन्दू नेता अशोक पालीवाल ने कहा की जाकिर नाइक के विचारों से प्रेरित युवक ने ना सिर्फ एक हिन्दू युवक की हत्या की। बल्कि उसने एक विचारधारा की हत्या करने का प्रयास किया। जिसे न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं।
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लेकिन उसके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा भी दी जाती तो वह भी कम थी।
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