'काला हिरण' विवाद: फिल्म निर्माता की याचिका पर दिल्ली HC ने सलमान खान से मांगा जवाब, 4 हफ्ते का समय दिया
फिल्म 'काला हिरण' को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को फिल्म निर्माता की एक याचिका पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। समाचार एजेंसी…
फिल्म 'काला हिरण' को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को फिल्म निर्माता की एक याचिका पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता ने अदालत से आग्रह किया है कि सलमान खान द्वारा फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर मुकदमे को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
फिल्म के निर्माता का तर्क है कि सलमान खान ने जो मुकदमा दायर किया है, वह दिल्ली की अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सलमान के मुकदमे को खारिज करने की मांग की है, जिस पर अब अदालत ने अभिनेता से जवाब तलब किया है।
क्या है पूरा विवाद?
यह मामला तब शुरू हुआ जब 'काला हिरण' फिल्म का पोस्टर और टीजर जारी किया गया। सलमान खान ने आरोप लगाया कि फिल्म में एक किरदार दिखाया गया है जो उनसे काफी मिलता-जुलता है, यहाँ तक कि उस किरदार ने उनके जैसा ही मशहूर ब्रेसलेट भी पहना है। उनकी दलील है कि फिल्म में उनकी अनुमति के बिना उनकी पहचान और व्यक्तित्व (पर्सनैलिटी) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सलमान की तरफ से यह भी कहा गया कि फिल्म के टीजर में 1998 के काले हिरण शिकार मामले का संदर्भ दिया गया है, जिससे उनका नाम लंबे समय से जुड़ा रहा है। उनका आरोप है कि फिल्म उनके जीवन के विवाद का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर रही है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है और यह उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' का उल्लंघन है।
फिल्म निर्माता का पक्ष
दूसरी ओर, फिल्म के निर्देशक भरत एस. श्रीनेत का कहना है कि यह फिल्म सलमान खान पर आधारित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म का किरदार काल्पनिक है जिसका नाम 'अयान खान' है। ब्रेसलेट के बारे में उनका तर्क था कि ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ सलमान ही नहीं पहनते। निर्देशक ने यह भी कहा कि अभिनेता को सलमान जैसा दिखाने के लिए किसी प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले 27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए फिल्म के टीजर और कुछ प्रचार सामग्री से जुड़े ऑनलाइन लिंक हटाने का अंतरिम आदेश दिया था।
इनपुट: IANS



