Jaipur News: मासूम से दरिंदगी के दोषी को ‘सबसे बड़ी’ सजा, राजस्थान में पहली बार पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी का फैसला h3>
Rajasthan News: जयपुर में पहली बार दरिंदे को कोर्ट ने गुरुवार को मौत की सजा सुनाई है। पिछले वर्ष अगस्त में मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने हत्या कर दी थी। जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने इसमें दोषी पाए गए युवक को फांसी की सजा सुनाई है।
हाइलाइट्स
- जयपुर में पहली बार दरिंदे को सुनाई गई सजा ए मौत
- मासूम के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने वाले को फांसी की सजा
- जयपुर पॉक्सो कोर्ट में सुनाई गई सजा
जयपुर: 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को जयपुर की पोक्सो कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी के इस कृत्य को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों के मुताबिक जयपुर जिले में किसी दुष्कर्मी को फांसी की सजा देने का यह पहला मामला है। आरोपी सुरेश नायक को हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई और अनैतिक आचरण के आरोप में धारा 5/6 के तहत भी फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि इससे पहले झुंझुनूं, नागौर और अजमेर में भी नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म ने वाले आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।
घर के बाहर खेल रही मासूम को उठाकर दुष्कर्म किया था आरोपी ने
मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला जयपुर ग्रामीण के नरैना पुलिस थाना क्षेत्र का है। 25 वर्षीय ने देवली गांव में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम का अपहरण कर लिया था। मासूम को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान ट्रेक्टर चलने की आवाज आने से डर के बारे आरोपी ने बच्ची को तालाब में फैंक दिया था। लापता बच्ची का शव घटना के अगले दिन ताबाल में तैरता हुआ मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि घटना के दौरान आरोपी शराब के नशे में था। वह शराब, गांजा और स्मैक पीने का आदी था। वारदात के बाद वह सीधा अपनी बुआ के घर गया और खुद के कपड़े धोकर सूखा दिए थे।
700 पुलिसकर्मियों की टीम जुटी जांच में, दो दिन में आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते ही जयपुर ग्रामीण के तत्कालीन एसपी शंकरदत्त शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण जिले में तैनात 700 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के लिए लगा दिया। पुलिस टीम ने 2 दिन में आरोपी सुरेश नायक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद कुछ दिनों में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने भी इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए नियमित सुनवाई शुरू कर दी थी। 8 फरवरी को पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरूवार 10 फरवरी को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा ए मौत दे दी। (रिपोर्ट-रामस्वरूप लामरोड़)
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Web Title : jaipur pocso court in rajasthan hands death sentence for rape and killing
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Rajasthan News: जयपुर में पहली बार दरिंदे को कोर्ट ने गुरुवार को मौत की सजा सुनाई है। पिछले वर्ष अगस्त में मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने हत्या कर दी थी। जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने इसमें दोषी पाए गए युवक को फांसी की सजा सुनाई है।
हाइलाइट्स
- जयपुर में पहली बार दरिंदे को सुनाई गई सजा ए मौत
- मासूम के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने वाले को फांसी की सजा
- जयपुर पॉक्सो कोर्ट में सुनाई गई सजा
घर के बाहर खेल रही मासूम को उठाकर दुष्कर्म किया था आरोपी ने
मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला जयपुर ग्रामीण के नरैना पुलिस थाना क्षेत्र का है। 25 वर्षीय ने देवली गांव में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम का अपहरण कर लिया था। मासूम को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान ट्रेक्टर चलने की आवाज आने से डर के बारे आरोपी ने बच्ची को तालाब में फैंक दिया था। लापता बच्ची का शव घटना के अगले दिन ताबाल में तैरता हुआ मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि घटना के दौरान आरोपी शराब के नशे में था। वह शराब, गांजा और स्मैक पीने का आदी था। वारदात के बाद वह सीधा अपनी बुआ के घर गया और खुद के कपड़े धोकर सूखा दिए थे।
700 पुलिसकर्मियों की टीम जुटी जांच में, दो दिन में आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते ही जयपुर ग्रामीण के तत्कालीन एसपी शंकरदत्त शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण जिले में तैनात 700 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के लिए लगा दिया। पुलिस टीम ने 2 दिन में आरोपी सुरेश नायक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद कुछ दिनों में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने भी इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए नियमित सुनवाई शुरू कर दी थी। 8 फरवरी को पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरूवार 10 फरवरी को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा ए मौत दे दी। (रिपोर्ट-रामस्वरूप लामरोड़)
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