आधार ने पुख्ता पहचान के साथ 119 करोड़ भारतीयों को सशक्त किया है. सच्चाई यह है कि आज आधार भारत में किसी अन्य पहचानपत्र के मुकाबले आधार अधिक विश्वसनीय है. उदाहरण के तौर पर यदि आप एक नियोक्ता (कंपनी) हैं तो आप किसी कर्मचारी के किस पहचान पत्र को प्राथमिकता देंगे? या फिर अपने घरेलू सहायक, ड्राइवर, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीबों और ग्रामीणों से पूछिए कि नौकरी पाने, बैंक अकाउंट खोलने, ट्रेन टिकट बुक कराने या फिर अन्य सरकारी सुविधा के इस्तेमाल के लिए वे किस तरह आधार का पहचान के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.
अगर बात की जाए की आप बिहार के निवासी है और आपका आधार कार्ड उत्तर प्रदेश का है तो बिहार सरकार के योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं तो आपको बताते चलते हैं की अब किसी भी योजना के लाभ के लिए आपका आधार के साथ आवासीय और आपके अनेक प्रमाण पत्र दिखाने की जरुरत पड़ती है। इसलिए आपको अपने राज्य का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए।
बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को शिक्षित करने एवं बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से कुशल युवा कार्यक्रम, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना शुरू की है. ये तीनों ही योजनायें 2 अक्टूबर 2016 से शुरू की गयी थी . इन योजनाओं का लाभ 20-25 वर्ष उम्र के युवाओं को मिलेगा.
आज हम आपको मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना (CMNSBY) के बारे में बता रहे हैं. अगर आप भी बिहार में रहते हैं और बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस योजना के माध्यम से सरकारी मदद हासिल कर सकते हैं. CMNSBY का लक्ष्य बिहार के युवाओं को शिक्षित बनाना और बेरोज़गारी की समस्या का निराकरण करना है.
मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना के तहत 12 वीं पास बिहार के 20- 25 साल के युवाओं को रोज़गार तलाशने में आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये महीने की दर से बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है. इसमें किसी युवा को अधिकतम दो साल तक बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलता है.
बेरोज़गारी भत्ते का लाभ लेने के लिए युवाओं को कुशल युवा प्रोग्राम में 3 महीने की बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं भाषा संवाद का प्रशिक्षण लेना जरूरी है.
रोज़गार की तलाश शुरू होने की तिथि से 2 साल की अवधि के बीच अगर युवा को रोज़गार मिल जाता है तो बेरोज़गारी भत्ता मिलना बंद हो जाता है.
कौन कर सकता है CMNSBY में आवेदन?
आवेदक की उम्र 20- 25 साल के बीच हो
बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास किया हो.
12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई न कर रहा हो, रोज़गार की तलाश में हो.
आवेदक बिहार के उस जिले का स्थायी निवासी हो जिस जिले के पंजीकरण केंद्र में आवेदन फॉर्म जमा कर रहा हो.
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