उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को एक साल में कितना मेडिकल लीव मिल सकता है?

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उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को एक साल में कितना मेडिकल लीव मिल सकता है?

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी कई कारणों के फलस्वरूप काम से छुट्टी ले सकते हैं, इनमें शामिल हैं:काम से छुट्टी लेने पर, यह ज़रूरी है कि कर्मचारियों को उनके न्यूनतम भुगतान दर का भुगतान किया जाए, इसमें ओवरटाइम, पेनल्टी, भत्ते या बोनस संबंधी भुगतान शामिल नहीं हैं।

अवकाश वेतन
अवकाश वेतन (इसे वार्षिक अवकाश (annual leave) भी कहते हैं) के माध्यम से कर्मचारी काम से छुट्टी लेने पर भुगतान प्राप्त करने का पात्र बनता है।

कर्मचारी को कितनी छुट्टी मिलती है?
फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कर्मचारियों को हर साल 4 सप्ताह का वार्षिक अवकाश मिलता है। कुछ कर्मचारियों को इस दौरान अतिरिक्त भुगतान मिलेगा जिसे वार्षिक अवकाश लोडिंग (annual leave loading) कहते हैं।

कैजुअल (casual) कर्मचारियों को वैतनिक छुट्टी नहीं मिलती है, परन्तु वे छुट्टियों के लिए अपने नियोक्ता से अवैतनिक अवकाश देने का निवेदन कर सकते हैं।

छुट्टियों के लिए अवकाश कब लिया जा सकता है?
अपनी नौकरी शुरू करने के साथ ही कर्मचारी वार्षिक अवकाश जमा करना शुरू कर देते हैं। यह:

काम करने के पहले 12 महीनों में कभी भी लिया जा सकता है
किसी भी समयावधि के लिए, इसमें पूरे या आंशिक दिन शामिल हैं।
नियोक्ता और कर्मचारी में इस बात में सहमति होनी चाहिए कि छुट्टी कब लेनी है। नियोक्ता वार्षिक अवकाश के लिए कर्मचारी के निवेदन को केवल तभी नामंज़ूर कर सकता है यदि ऐसा करने के यथोचित कारण हों।

कभी-कभी नियोक्ता कर्मचारियों को वार्षिक अवकाश लेने का आदेश दे सकते हैं।

रोज़गार की समाप्ति
रोज़गार समाप्त होने पर, यह ज़रूरी है कि कर्मचारियों को उस वार्षिक अवकाश का भुगतान किया जाए जो उन्होंने जमा किया है पर उसका प्रयोग नहीं किया है।

भुगतान की जाने वाली राशि में वार्षिक अवकाश लोडिंग (annual leave loading) की जानी चाहिए यदि अपने रोज़गार के दौरान कर्मचारी द्वारा अवकाश लेने पर उसे लोडिंग का भुगतान किया जाता हो।अब इन्ही सरकारी छुट्टी में से आप अपनी मेडिकल लीव ले सकते हैं। पर अगर इमरजेंसी है तो आपको मेडिकल के तर्ज पर छुट्टी मिल सकती हैं।

छुट्टी (वार्षिक अवकाश) पर जाना
क्योंकि वे बीमार हैं या उन्हें परिवार के किसी बीमार सदस्य की देखरेख करने की ज़रूरत है (रोग और देखरेखकर्ता अवकाश)
सार्वजनिक अवकाश के दिन
बच्चे/बच्ची के जन्म लेने या उसे गोद लेने पर (अभिभावकीय अवकाश).
कैजुअल (casual) कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी अवकाश और रोग तथा देखरेखकर्ता अवकाश के लिए वैतनिक भुगतान के पात्र होते हैं।

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