अमेरिकी कांग्रेस की नज़र में 'बर्थ टूरिज्म', राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चीन-रूस पर चिंता
अमेरिका में उन कंपनियों पर अब कांग्रेस की जांच का शिकंजा कस रहा है जो विदेशी गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के लिए विशेष 'मैटरनिटी पैकेज' बेचती हैं। इस प्रथा को 'बर्थ टूरिज्म' कहा जाता है, जिसके…
अमेरिका में उन कंपनियों पर अब कांग्रेस की जांच का शिकंजा कस रहा है जो विदेशी गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के लिए विशेष 'मैटरनिटी पैकेज' बेचती हैं। इस प्रथा को 'बर्थ टूरिज्म' कहा जाता है, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को स्वतः ही वहां की नागरिकता मिल जाती है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस जांच के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, खासकर जब यह मामला चीन और रूस जैसे देशों से आने वाली महिलाओं से जुड़ा हो।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाउस ओवरसाइट कमेटी की एक टास्क फोर्स 1 सितंबर को एक अहम सुनवाई करने जा रही है, जिसका शीर्षक 'अमेरिकी नागरिकता की रक्षा: बर्थ टूरिज्म का सामना' रखा गया है। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल इस टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं।
जांच के दायरे में क्या है?
कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि क्या ये कंपनियां जन्मसिद्ध नागरिकता के प्रावधान का गलत फायदा उठा रही हैं और अमेरिकी आप्रवासन प्रणाली का दुरुपयोग कर रही हैं। सांसदों का मानना है कि यह चलन अमेरिकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
सांसद ब्रैंडन गिल ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, "बर्थ टूरिज्म हर अमेरिकी नागरिक के लिए परेशान करने वाला होना चाहिए। यह कानून के शासन को कमजोर करता है, अमेरिकी नागरिकता की कीमत घटाता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी संप्रभुता को कमजोर करता है।" उन्होंने इस बात पर विशेष चिंता जताई कि यह उद्योग अमेरिका के विरोधी माने जाने वाले देशों के नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता बेच रहा है।
गवाही के लिए समन जारी
जांच के तहत, फ्लोरिडा की एक कंपनी के अधिकारी को गवाही के लिए समन भेजा गया है। मियामी मेडिकल कॉन्सियर्ज सर्विसेज के संस्थापक डॉ. व्लादिमीर लॉरेंट्ज, जो 'हैव माई बेबी इन मियामी' नाम से कारोबार करते हैं, को वाशिंगटन में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। एक अन्य विशेषज्ञ, इंटरनेशनल मैटरनिटी सर्विसेज के मालिक डॉ. जूलियो सीजर नोवोआ को भी गवाही देनी होगी। इनके अलावा, सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के रिसर्च डायरेक्टर डॉ. स्टीवन कैमरोटा भी एक गवाह के तौर पर पेश होंगे।
हालांकि, 'बर्थ टूरिज्म' अपने आप में कोई संघीय अपराध नहीं है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी वीजा धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स उल्लंघन जैसे मामलों में ऑपरेटरों और ग्राहकों पर मुकदमा चलाते रहे हैं। अमेरिका के 14वें संशोधन के तहत देश में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार है और यह प्रावधान 150 से अधिक वर्षों से लागू है।
इनपुट: IANS



