अभिषेक बनर्जी के पार्टी ऑफिस पर तोड़फोड़: कलकत्ता हाईकोर्ट में रविवार को होगी तत्काल सुनवाई
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक पार्टी कार्यालय पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ रविवार को तत्काल सुनवाई करेगी। दक्षिण 24 परगना जिले के…
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक पार्टी कार्यालय पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ रविवार को तत्काल सुनवाई करेगी। दक्षिण 24 परगना जिले के अमताला में स्थित इस कार्यालय को शनिवार को तोड़ना शुरू किया गया था, और यह कार्रवाई रविवार सुबह भी जारी रही।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को पत्रकारों को बताया था कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के ओएसडी को ईमेल भेजकर तत्काल सुनवाई की अपील की है। इस ईमेल के साथ उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई के वीडियो भी संलग्न किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।
प्रशासन का क्या है पक्ष?
दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण अवैध था। प्रशासन के मुताबिक, इमारत बिना किसी स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के बनाई गई थी। इस संबंध में दो नोटिस भेजे गए थे—पहला 30 जून को और दूसरा 7 जुलाई को—जिनमें कथित अवैध निर्माण पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
प्रशासन ने बताया कि जब इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने इसे तोड़ने का निर्णय लिया। उनके अनुसार, नोटिस प्राप्तकर्ता को 15 जुलाई को जिला प्रशासन के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन वे नहीं आए।
स्थानीय लोगों के आरोप
इस मामले में स्थानीय निवासियों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह कार्यालय जबरन और गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था। लोगों का आरोप है कि टीएमसी से जुड़े जहांगीर खान जैसे कुख्यात 'अपराधी' यहां से अपनी गतिविधियां संचालित करते थे। रविवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ में होनी है।
इनपुट: IANS



