तमिलनाडु: दल-बदल कानून के तहत AIADMK के 4 पूर्व विधायकों पर कार्रवाई, स्पीकर ने 4 अगस्त को तलब किया
तमिलनाडु में दल-बदल विरोधी कानून के तहत AIADMK के चार पूर्व विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष जेसीटी प्रभाकर ने इन चारों विधायकों को 4 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से…
तमिलनाडु में दल-बदल विरोधी कानून के तहत AIADMK के चार पूर्व विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष जेसीटी प्रभाकर ने इन चारों विधायकों को 4 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह मामला AIADMK छोड़कर बाद में TVK में शामिल होने वाले इन विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने से जुड़ा है।
यह पूरी कार्रवाई नेता प्रतिपक्ष और AIADMK महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी द्वारा दायर एक याचिका के बाद शुरू हुई है। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि इन विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से उस पार्टी को छोड़ दिया जिसके टिकट पर वे चुनाव जीते थे।
मामले की सुनवाई की नई तारीख
विधानसभा सचिवालय ने पहले इस मामले में सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की थी और चारों विधायकों के साथ-साथ याचिकाकर्ता एडप्पादी पलानीस्वामी को भी उपस्थित रहने के लिए कहा था। हालांकि, अब इस सुनवाई को टाल दिया गया है। संबंधित पक्षों को सूचित किया गया है कि मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
शिकायत मिलने के बाद स्पीकर प्रभाकर पहले भी इन चारों विधायकों को तलब कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने पेश होकर अपना जवाब दाखिल किया था। अब 4 अगस्त को उनसे इस मामले में अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा गया है। AIADMK का पक्ष है कि चुनाव के बाद पार्टी बदलने के कारण ये विधायक अयोग्यता के पात्र हैं और पार्टी इस पर जल्द फैसले की मांग कर रही है।
पलानीस्वामी की उपस्थिति पर फैसला बाद में
इस बीच, AIADMK विधायक एग्री एस. कृष्णमूर्ति ने बताया है कि पार्टी महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्णय चारों विधायकों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की जांच के बाद ही लेंगे। उम्मीद है कि 4 अगस्त की सुनवाई के बाद स्पीकर इस अयोग्यता की कार्यवाही पर आगे का रुख तय करेंगे।
इनपुट: IANS



