बुधवार, 30 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार की ज़मानत पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया है, जिसमें नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी…

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार की ज़मानत पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
(फोटो: IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया है, जिसमें नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि अदालत का बोर्ड पहले से ही भरा हुआ है और मामले को गुरुवार की बजाय सोमवार को सुना जाएगा।

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यह मामला तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, यह दलील देते हुए कि चुनाव के बाद सुनवाई होने पर याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

मिलन प्रधान, जो नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े हत्या के दो पुराने मामलों में न्यायिक हिरासत में थे, जो 5 अक्टूबर तक जारी रहनी थी।

मंगलवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह राहत उन्हें विशेष रूप से उपचुनाव लड़ने और अन्य उम्मीदवारों की तरह प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए दी जा रही है। यह अंतरिम जमानत प्रधान के खिलाफ दर्ज सभी छह मामलों पर लागू होगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के समक्ष सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, "उन्हें चुनाव के लिए जमानत दी गई है। क्या मैं कल मौका ले सकता हूं?" इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, "हमारा बोर्ड बहुत लंबा है। हम निश्चित रूप से इसे खारिज कर देंगे, लेकिन हम इसे सोमवार को खारिज करेंगे, कल नहीं।" मेहता के दोबारा अनुरोध करने पर भी सीजेआई ने अपना रुख दोहराते हुए कहा, "नहीं। सोमवार।"

गौरतलब है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी। वहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय इस मामले पर 11 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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