मुख्यमंत्री को धमकी देने का आरोप: DMK विधायक की जमानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को एक जनसभा में कथित तौर पर धमकी देने के मामले में गिरफ्तार DMK विधायक जी.वी. मार्कांदयन की जमानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। समाचार…
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को एक जनसभा में कथित तौर पर धमकी देने के मामले में गिरफ्तार DMK विधायक जी.वी. मार्कांदयन की जमानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मार्कांदयन ने थूथुकुडी जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।
यह मामला थूथुकुडी जिले के कोविलपट्टी में विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित एक धन्यवाद सभा से जुड़ा है। 18 जुलाई को हुई इस सभा में विलाथिकुलम से विधायक मार्कांदयन ने एक भाषण दिया था, जिसके बाद जिला अपराध शाखा ने उन पर मुख्यमंत्री को धमकी देने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।
गिरफ्तारी और बचाव पक्ष की दलीलें
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 20 जुलाई को मार्कांदयन को गिरफ्तार कर लिया था। अब मद्रास हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति इलन्थिरैयन के समक्ष उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। विधायक के वकील ने अदालत में तर्क दिया है कि उनका भाषण मुख्यमंत्री की उस कथित टिप्पणी की प्रतिक्रिया में था, जिसमें उन्होंने "विधानसभा के दरवाजे बंद करने" की बात कही थी।
बचाव पक्ष का कहना है कि यह भाषण एक वैध राजनीतिक आलोचना थी, न कि आपराधिक धमकी या हिंसा भड़काने का प्रयास। उन्होंने यह भी दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और पुलिस ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी तक नहीं दी। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि विधायक को हिरासत में लेने से पहले न तो कोई शुरुआती जांच की गई और न ही पूछताछ के लिए कोई नोटिस जारी किया गया, जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। पिछली सुनवाई पूरी न हो पाने के कारण मामले को आगे की बहस के लिए स्थगित कर दिया गया था।
इनपुट: IANS



