मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल

कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़: हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में होगी न्यायिक जांच

कोलकाता के चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर की रात हुई भगदड़ की दुखद घटना की जांच अब एक न्यायिक आयोग करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की…

कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़: हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में होगी न्यायिक जांच
(फोटो: IANS)

कोलकाता के चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर की रात हुई भगदड़ की दुखद घटना की जांच अब एक न्यायिक आयोग करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह निर्देश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे ने मंगलवार को जारी किया। इससे पहले, राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश से जांच के लिए किसी कार्यरत न्यायाधीश को नामित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी आयोग के लिए सेवारत न्यायाधीश की नियुक्ति संभव नहीं है। इसी के बाद राज्य सरकार को अपनी ओर से किसी सेवानिवृत्त जज का चयन करने के लिए कहा गया।

सरकार का आश्वासन और मुआवजा

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कुछ मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें मुआवजे के चेक सौंपे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि न्यायिक जांच युद्धस्तर पर पूरी की जाएगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए हर संभव प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग और कोलकाता नगर निगम के प्रतिनिधियों को समिति से बाहर रखा जाएगा।

हादसे के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच कराने का फैसला ले लिया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह पूजा समिति का आयोजक हो या कोई पुलिसकर्मी, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

पीड़ितों के लिए सहायता राशि

पश्चिम बंगाल सरकार ने त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को ग्रुप-डी पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा, हादसे में घायल हुए सभी लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और उन्हें 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को उन अन्य पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे, जिनसे वह पहले नहीं मिल पाए थे।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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