बुधवार, 29 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
देश

अवैध प्रवासियों की सूचना देने वाले पर FIR: कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई कड़ी फटकार

बेंगलुरु में कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी की सूचना देने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ ही FIR दर्ज करने पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाचार…

अवैध प्रवासियों की सूचना देने वाले पर FIR: कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई कड़ी फटकार
(फोटो: IANS)

बेंगलुरु में कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी की सूचना देने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ ही FIR दर्ज करने पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अदालत ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और शिकायतकर्ताओं की स्थिति की पुष्टि किए बिना आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर हैरानी जताई।

विज्ञापन

यह मामला तब सामने आया जब नागेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नागेंद्र ने बेंगलुरु के बेलंदूर और वर्तुर थाना क्षेत्रों में कुछ संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रहने की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद, उन्हीं प्रवासियों ने नागेंद्र पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

अदालत की सख्त टिप्पणी

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने पुलिस के इस रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने सवाल किया कि ऐसे लोगों की शिकायत पर FIR कैसे दर्ज की जा सकती है, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वे पिछले चार साल से अपने परिवारों के साथ शहर में रह रहे हैं। अदालत ने कहा कि नागेंद्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले पुलिस को शिकायतकर्ताओं की नागरिकता और स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए थी।

अदालत ने टिप्पणी की कि यदि अवैध प्रवासियों को इस तरह का समर्थन मिलता रहा, तो वे 'मशरूम की तरह फैल जाएंगे'। कोर्ट ने इस मामले में अवैध प्रवासियों को मिल रहे कथित व्यवस्थागत समर्थन पर भी चिंता जाहिर की।

अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के निर्देश

हाई कोर्ट ने अधिकारियों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ तय प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इसके साथ ही, कोर्ट ने नागेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR पर आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में राज्य सरकार और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की गई है।

इनपुट: IANS

N

News4Social नेशनल डेस्क

News4Social नेशनल डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →