गुरूवार, 20 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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कर्नाटक: सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आय सीमा बढ़ी, लाखों लाभार्थियों को मिलेगी राहत

कर्नाटक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बुधवार को जारी एक आदेश में, राजस्व विभाग…

कर्नाटक: सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आय सीमा बढ़ी, लाखों लाभार्थियों को मिलेगी राहत
(फोटो: IANS)

कर्नाटक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बुधवार को जारी एक आदेश में, राजस्व विभाग ने उन सभी पात्र लोगों की पेंशन जारी रखने का निर्देश दिया है जिनकी वार्षिक आय सत्यापन के बाद ₹32,000 से ₹1,20,000 के बीच पाई गई है।

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समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन जैसी योजनाओं के लिए आय की पुरानी सीमा ₹32,000 थी। यह सीमा लंबे समय से नहीं बदली थी, जिसके कारण कई ज़रूरतमंद लोग इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि आय सीमा को बढ़ाकर ₹1.20 लाख करने से एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया है।

सत्यापन प्रक्रिया और रुकी हुई पेंशन

यह मामला तब सामने आया जब राज्य के 'कुटुंब डेटाबेस' का पेंशन-लाभार्थी डेटा से मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में 23,14,544 लाभार्थियों के मामले संदिग्ध पाए गए थे। इन मामलों के भौतिक सत्यापन के लिए सरकार ने 'संयोजन' नाम का एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया था।

वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान, 18,06,032 लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि वे या तो ज़रूरी दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए, दिए गए पते पर नहीं मिले, या उन्होंने आय सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था।

अधिकारियों को नए निर्देश जारी

ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 'संयोजन' ऐप के ज़रिए सत्यापन पूरा किए जाने के बाद यह पाया गया कि कई संदिग्ध लाभार्थियों की वार्षिक आय पुरानी सीमा ₹32,000 से अधिक थी। इसी के बाद, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने निर्देश दिया कि जिन 23,14,544 लोगों का सत्यापन हुआ है, उनमें से जिनकी भी आय ₹1.20 लाख तक है, उनकी पेंशन जारी रखी जाए। राजस्व विभाग ने इसी निर्देश के आधार पर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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