TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर एक और FIR, रिसॉर्ट पर जबरन कब्जा कर स्वास्थ्य शिविर लगाने का आरोप
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक निजी रिसॉर्ट पर जबरन कब्जा करने के आरोप में नई…
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक निजी रिसॉर्ट पर जबरन कब्जा करने के आरोप में नई FIR दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला उनके संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर से जुड़ा है।
यह FIR शनिवार को बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में एक टूरिस्ट रिसॉर्ट के मालिक की शिकायत पर दर्ज की गई। शिकायत में अभिषेक बनर्जी के अलावा उनके फरार निजी सहायक सुमित रॉय और कई अन्य सहयोगियों को भी नामजद किया गया है।
क्या हैं रिसॉर्ट मालिक के आरोप?
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पिछली ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में 'सेबाश्रय' नामक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए उनके रिसॉर्ट पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों ने करीब 40 दिनों तक उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा बनाए रखा, जिससे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
रिसॉर्ट मालिक के अनुसार, इस दौरान उन्हें शिविर में शामिल डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के रहने और खाने-पीने का पूरा खर्च भी उठाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे उन्हें कुल मिलाकर 25 लाख रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ।
धमकी और तोड़फोड़ का भी आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब रिसॉर्ट प्रबंधन ने अनुमति देने में आनाकानी की, तो स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने संपत्ति में तोड़फोड़ करने की धमकी दी। इस धमकी के बाद प्रबंधन के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। डायमंड हार्बर जिला पुलिस ने शिकायत के आधार पर अभिषेक बनर्जी, सुमित रॉय और अन्य के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
इनपुट: IANS



