अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट का अल्टीमेटम: 15 जुलाई तक आवाज का सैंपल दें, वरना सुरक्षा खत्म होगी
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने उन्हें 15 जुलाई तक जांच अधिकारियों को अपनी आवाज का नमूना (Voice Sample) देने का निर्
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने उन्हें 15 जुलाई तक जांच अधिकारियों को अपनी आवाज का नमूना (Voice Sample) देने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर बनर्जी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें मिली कानूनी सुरक्षा वापस ली जा सकती है।
यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली में दिए गए उनके भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर हिंसा भड़काने वाला बयान दिया था और केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी भी दी थी। इसी मामले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस की आपराधिक जांच विभाग (CID) को उनके आवाज के नमूने की जरूरत है।
दो बार टाल चुके हैं पेशी
अभिषेक बनर्जी इससे पहले दो मौकों पर अपनी आवाज का नमूना देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। हाल ही में 8 जुलाई को भी वह बिधाननगर जिला अदालत नहीं पहुंचे, जबकि CID के अधिकारी वहां करीब दो घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। बनर्जी की दलील थी कि उन्हें 31 जुलाई तक गिरफ्तारी जैसी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है।
इसी दलील के साथ उन्होंने आवाज का नमूना देने से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सुनवाई की। पिछली तारीख पर पेश न होने की जानकारी मिलने पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कड़ा रुख अपनाया।
अदालत का स्पष्ट निर्देश
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने स्पष्ट आदेश दिया कि अभिषेक बनर्जी 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक बिधाननगर कोर्ट में हाजिर हों। यह प्रक्रिया एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में पूरी की जाएगी। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी समेत पुलिस की किसी भी कार्रवाई से मिली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। साथ ही, अदालत ने उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने की भी बात कही।
अदालत के सख्त रुख के बाद, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, अभिषेक बनर्जी के वकील ने आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल तय समय पर अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। वकील ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि पेशी के दौरान बनर्जी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें किसी तरह का शारीरिक उत्पीड़न न झेलना पड़े। इस पर, अदालत ने पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इनपुट: IANS



