असंगठित कामगारों का डिजिटल गढ़: ई-श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ से अधिक पंजीकरण, जानें प्रमुख आँकड़े
भारत के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के…
भारत के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 31.89 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 में शुरू हुई यह पहल अब केवल एक डेटाबेस न रहकर कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार और कौशल विकास का एक एकीकृत केंद्र बन गई है।
यह पोर्टल हर पंजीकृत कामगार को एक विशिष्ट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आवंटित करता है, जो उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करता है। सरकार का मानना है कि इस व्यापक डेटाबेस से श्रमिकों के लिए तथ्य-आधारित नीतियां बनाने और लाभ वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता मिली है। पोर्टल पर करीब 11.5 लाख प्लेटफॉर्म श्रमिक भी पंजीकृत हुए हैं।
पंजीकरण के आँकड़े: कौन, कहाँ से?
ई-श्रम पर दर्ज आँकड़े देश के असंगठित कार्यबल की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। पंजीकृत कामगारों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है, जहाँ 54.28% महिलाएँ और 45.72% पुरुष हैं। आयु के आधार पर सबसे बड़ा समूह 18 से 40 वर्ष का है, जिसमें 55.21% श्रमिक आते हैं।
व्यावसायिक श्रेणियों के अनुसार, सबसे अधिक पंजीकरण कृषि, घरेलू कामगार, निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों से हुआ है। वहीं, राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पंजीकरण के मामले में सबसे आगे हैं।
एक पोर्टल, अनेक सुविधाएँ
ई-श्रम पोर्टल को एक 'वन-स्टॉप सॉल्यूशन' के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ वर्तमान में 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएँ उपलब्ध हैं। पंजीकृत श्रमिक अपनी पात्रता की जाँच कर सकते हैं और प्राप्त लाभों का ब्यौरा भी देख सकते हैं।
इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) जैसी बीमा योजनाओं में सीधे नामांकन की सुविधा भी देता है। PMSBY के तहत, पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है।
इनपुट: IANS



