मंगलवार, 7 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल

बरुईपुर नाबालिग हत्याकांड: SIT को मिले डिजिटल सबूत, पहले से रची गई साज़िश की ओर इशारा

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को अहम सुराग हाथ लगे हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताब

बरुईपुर नाबालिग हत्याकांड: SIT को मिले डिजिटल सबूत, पहले से रची गई साज़िश की ओर इशारा
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को अहम सुराग हाथ लगे हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, SIT को कुछ ऐसे डिजिटल सबूत मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि यह जघन्य अपराध एक पूर्व-नियोजित साज़िश का नतीजा था।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन की टॉवर लोकेशन एक ही जगह पर पाई गई। यह लोकेशन 4 जुलाई को शाम 4:30 बजे से रात 11 बजे के बीच एक ही थी, जो अपराध के अनुमानित समय से पूरी तरह मेल खाती है। 12 वर्षीय पीड़िता, परिवार के अनुसार, 4 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे लापता हुई थी और उसका शव अगले दिन 5 जुलाई की सुबह एक तालाब से बरामद हुआ था।

जांच और आरोपियों की स्थिति

कॉल रिकॉर्ड की शुरुआती जांच से यह भी पता चलता है कि अपराध की पूरी योजना मुख्य आरोपी आनंद सरकार ने बनाई थी। बाकी दो आरोपी, प्रवास मंडल और दिबाकर सरदार, उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे। प्रवास और दिबाकर को सोमवार को बरुईपुर की जिला अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी आनंद सरकार, जिसे सोमवार दोपहर को गिरफ्तार किया गया, उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, "तीनों आरोपियों के पुलिस हिरासत में आने के बाद जांच अधिकारी उनसे एक साथ पूछताछ करेंगे, ताकि अपराध की पूरी योजना और कार्यप्रणाली की स्पष्ट जानकारी मिल सके।"

राजनीतिक और संस्थागत प्रतिक्रिया

इस घटना ने राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर भी हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी आज बाद में बरुईपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं, मंगलवार को प्रदेश भाजपा की एक टीम भी परिवार से मिलेगी, जिसका नेतृत्व राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल करेंगी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब की है। एनसीडब्ल्यू ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, और जांच की प्रगति पर विस्तृत जानकारी मांगी है।

इनपुट: IANS

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