गुरूवार, 13 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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उपभोक्ता आयोगों में सालों से अटके मामले: CJI सूर्यकांत ने जताई गहरी चिंता, देशभर से मांगी रिपोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने देशभर के उपभोक्ता आयोगों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने…

उपभोक्ता आयोगों में सालों से अटके मामले: CJI सूर्यकांत ने जताई गहरी चिंता, देशभर से मांगी रिपोर्ट
(फोटो: IANS)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने देशभर के उपभोक्ता आयोगों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, तो इन विशेष मंचों की स्थापना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लिया, जिसमें बताया गया था कि 2019 से लंबित एक मामले को 2022 में सिर्फ एक बार सूचीबद्ध किया गया और उसके बाद से उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। इस पर CJI ने सवाल उठाया, "क्या उपभोक्ता आयोग इसी तरह काम करते हैं? ऐसे विशेष आयोग बनाने का क्या मतलब है?"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता मंचों का गठन लोगों को त्वरित और किफायती न्याय दिलाने के लिए किया गया था। CJI सूर्यकांत ने कहा, "हम लगातार बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन ये संस्थाएं इस तरह काम कर रही हैं?"

NCDRC से मांगी गई व्यापक रिपोर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में देशभर के उपभोक्ता मंचों के कामकाज का पूरा ब्योरा मांगा गया है।

रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है:

  • लंबित मामलों की कुल संख्या
  • आयोगों में मौजूदा रिक्तियों का विवरण
  • प्रत्येक पीठ द्वारा मामलों के निपटारे की दर
  • बढ़ते बोझ को देखते हुए आयोगों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

इसके अतिरिक्त, शीर्ष अदालत ने सभी राज्य उपभोक्ता आयोगों और संबंधित विभागों को भी लंबित मामलों का वर्ष-वार विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, ताकि व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को इन आयोगों में खाली पदों को भरने और उनकी क्षमता को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी होगी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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