मंगलवार, 21 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते थे अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने नहीं दी इजाज़त

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को…

आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते थे अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने नहीं दी इजाज़त
(फोटो: IANS)

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है।

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यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए एक कथित हेट-स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया। बनर्जी के वकील ने सुनवाई के बीच अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि अभिषेक बनर्जी पिछले दस वर्षों से अमेरिका में अपना इलाज करा रहे हैं।

कोर्ट ने स्थानीय मेडिकल बोर्ड बनाने का दिया निर्देश

सुनवाई कर रहे जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के वकील और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार के तर्कों पर गौर किया। मजूमदार ने इस याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बनर्जी के खिलाफ हेट-स्पीच समेत कई अहम मामले लंबित हैं। ऐसे में उनकी विदेश यात्रा से जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी को पहले कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि वह एसएसकेएम कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख को बनर्जी की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश देगी। इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई अगला फैसला लेगा। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

हेट-स्पीच मामले में मिली अंतरिम राहत

हालांकि, विदेश यात्रा की अनुमति न देने के बावजूद अदालत ने अभिषेक बनर्जी को एक बड़ी राहत दी है। जस्टिस भट्टाचार्य ने हेट-स्पीच मामले में उनकी गिरफ्तारी जैसी किसी भी सख्त पुलिस कार्रवाई पर अक्टूबर तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने बनर्जी को जांच में पुलिस का सहयोग करने और आपराधिक जांच विभाग (CID) को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। बनर्जी पर विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली में हिंसा भड़काने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने का आरोप है।

इनपुट: IANS

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