अभिषेक बनर्जी के सहयोगी की तलाश तेज, गिरफ्तार TMC पार्षद से पूछताछ में खुले अहम राज
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक फरार सहयोगी की तलाश में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अब आय से अधिक संपत्ति (DA) मामले मे
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक फरार सहयोगी की तलाश में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अब आय से अधिक संपत्ति (DA) मामले में गिरफ्तार तृणमूल के पूर्व पार्षद देबराज चक्रवर्ती से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि बनर्जी के कार्यकारी सहायक सुमित रॉय का पता लगाया जा सके। रॉय जबरन वसूली और जमीन हड़पने के मामलों में आरोपी हैं।
पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं के हाथ कुछ ठोस सबूत लगे हैं। पता चला है कि सुमित रॉय के भूमिगत होने के बाद भी देबराज चक्रवर्ती लगातार उनके संपर्क में थे। जांच टीम को दोनों के बीच एक वित्तीय लेन-देन का भी पता चला है, जिससे इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है।
पैसे के लेन-देन से गहराया शक
पुलिस सूत्रों ने बताया कि 'डीसी ग्लोबल' नाम की एक संदिग्ध शेल कंपनी के बैंक खातों की जांच से अहम जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि यह कंपनी देबराज चक्रवर्ती की है, जिसका नाम उनके नाम के पहले अक्षरों पर आधारित है। जांच में इस कंपनी के खाते से सुमित रॉय के खाते में पैसे ट्रांसफर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके बाद जांचकर्ताओं का मानना है कि रॉय का मुख्य काम अपराध से हुई कमाई को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करना था।
रॉय की तलाश में छापेमारी
सुमित रॉय का नाम पहली बार पिछले महीने पश्चिम मिदनापुर जिले में जमीन हड़पने के एक मामले में सामने आया था, जब इसी मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा को गिरफ्तार किया गया था। रॉय को पकड़ने के लिए पिछले महीने पश्चिम मिदनापुर जिला पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और कोलकाता पुलिस की एक संयुक्त टीम ने अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन वह वहां नहीं मिले थे। इसके बाद रॉय के ससुराल समेत अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी।
मामले में अन्य आरोपी
इस मामले में देबराज चक्रवर्ती की पत्नी अदिति मुंशी भी सह-आरोपी हैं। अदिति मुंशी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक और एक जानी-मानी भक्ति गायिका हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनके चार महीने के बच्चे को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।
इनपुट: IANS



