शनिवार, 29 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल: सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर-अलाउंस का नया नियम लागू, दशकों पुरानी व्यवस्था बदली

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अब तबादला (ट्रांसफर) होने पर मिलने वाले भत्ते की प्रक्रिया सरल और बेहतर हो गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक नई व्यवस्था की घोषणा…

पश्चिम बंगाल: सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर-अलाउंस का नया नियम लागू, दशकों पुरानी व्यवस्था बदली
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अब तबादला (ट्रांसफर) होने पर मिलने वाले भत्ते की प्रक्रिया सरल और बेहतर हो गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक नई व्यवस्था की घोषणा की, जो दशकों पुरानी स्थानांतरण भत्ता प्रणाली की जगह लेगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय राहत देने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि नई नीति के तहत, पात्र कर्मचारियों को 'समग्र स्थानांतरण एवं पैकिंग अनुदान' के रूप में एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की रसीद जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी।

कितना और कैसे मिलेगा भत्ता?

नई व्यवस्था के तहत, भत्ते की राशि कर्मचारी के मूल वेतन का 80 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये होगी, इनमें से जो भी रकम कम होगी, वही दी जाएगी। पात्रता के लिए दूरी को आधार बनाया गया है। IANS के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जिन कर्मचारियों का तबादला उनके मौजूदा तैनाती स्थल से 30 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर होता है, वे इस अनुदान की पूरी राशि के हकदार होंगे। वहीं, 30 किलोमीटर से कम दूरी पर ट्रांसफर होने की स्थिति में उन्हें कुल राशि का एक-तिहाई हिस्सा मिलेगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

इस नई योजना का लाभ सिर्फ सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक भी किया गया है। वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने पैतृक स्थान पर बसने के लिए जाते हैं, वे भी इस नए स्थानांतरण भत्ते के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार अपने समर्पित राज्य सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और खुशहाली के प्रति दृढ़ संकल्पित है, जो पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा में अथक परिश्रम करते हैं।"

राज्य सरकार के कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, खासकर उन लोगों ने जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं। उनका मानना है कि पिछली व्यवस्था में मिलने वाला भत्ता ट्रांसफर के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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