Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में ‘शिवलिंग’ की पूजा करने की मांग, आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में ‘शिवलिंग’ की पूजा करने की मांग, आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर में ‘शिवलिंग’ की पूजा करने की मांग, आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

Shringar Gauri Darshan Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज सिविल डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में यह फैसला सुनाया जा सकता है। किरण सिंह की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित दावे वाले शिवलिंग पर पूजन का अधिकार के साथ ही ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका दी गई थी।

 

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज (गुरुवार) एक बेहद अहम सुनवाई पर फैसला होने वाला है। सिविल डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में यह फैसला सुनाया जा सकता है। विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक सदस्य किरण सिंह बनाम अन्य के मामले में यह फैसला आएगा। किरण सिंह की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित दावे वाले शिवलिंग पर पूजन का अधिकार के साथ ही ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका दी गई थी। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज महेंद्र कुमार पांडे अपना फैसला सुना सकते हैं। किरण सिंह की तरफ से मुकदमा संख्या 712/2022 फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये वाद दाखिल किया गया था।

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक और पूजन का मांगा गया है अधिकार

श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में कोर्ट के आदेश पर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कथित शिवलिंग मिला था। इसी दावे वाले शिवलिंग पर पूजन के अधिकार और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका किरण सिंह की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडे की बेंच में दी गई थी। आज इस मामले में फैसला दोपहर बाद आ सकता है

मुस्लिम पक्ष रख चुका है अपना तर्क

किरण सिंह की ओर से इस याचिका के विरोध में ज्ञानवापी मस्जिद का देखभाल करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की ओर से तमाम तर्क दिए जा चुके हैं। 1991 के विशेष उपासना स्थल कानून का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। साथ ही बताया है कि जिस जगह पर उस शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, वह जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सील है। अब सबकी निगाहें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडे पर लगी है कि वह आखिर क्या फैसला सुनाते हैं।
इनपुट- अभिषेक कुमार झा

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