Ghaziabad Murder: महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, ‘दृश्यम’ स्टाइल में शव को घर में गाड़ा, ऐसे खुली पोल
Murder in Ghaziabad: दृश्यम मूवी की कहानी की तरह गाजियाबाद में पत्नी ने लवर के साथ मिलकर पति को मार डाला। पति की हत्या के बाद उसकी लाश को एक निर्माणाधीन घर में दफना दिया और उस पर सैप्टिक टैंक बनावा दिया। गाजियाबाद पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
हाइलाइट्स
- पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या
- तीन लोगों ने दृश्यम मूवी की तरह अंजाम दी वारदात
- पति के शव को घर में दफनाया और बनवा दिया सैप्टिक टैंक
- गाजियाबाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक फरार
पुलिस ने 10 जनवरी को मामले की जांच शुरू की, जब गाजियाबाद निवासी छोटेलाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई सतीश पाल पिछले एक सप्ताह से लापता है। पुलिस ने सतीश की पत्नी नीतू से पूछताछ की, क्योंकि उसने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। नीतू का का पति 7 दिनों से लापता था। इसके बाद पुलिस ने गौर सिटी निवासी हरपाल का पता लगाया, जो अक्सर नीतू और सतीश से मिलने आता था। लगातार पूछताछ के बाद हरपाल टूट गया और उसने कबूल किया कि नीतू और गौरव की मदद से सतीश की हत्या की है। पुलिस के मुताबिक, नीतू और हरपाल कुछ समय से एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे और शादी करना चाहते थे। पेशे से राजमिस्त्री हरपाल ने नीतू की मदद से सतीश को मारने और शव को पड़ोस के प्लॉट में दफनाने की योजना बनाई।
मरने के बाद दोबारा तौलिये से गला घोंटा
सतीश ने वारदात को अंजाम देने के लिए गौरव को शामिल किया। दोनों एक प्लॉट पर मकान बनाने का काम कर रहे थे। 2 जनवरी को जब सतीश घर लौटा तो नीतू ने उसमें शराब मिला दी। जब सतीश सोने गया, तो नीतू, हरपाल और गौरव ने उसका गला दबा कर हत्या कर दी। सतीश के मरने के बाद भी ये पक्का करने के लिए आरोपियों ने दोबारा एक तौलिया से उसका गला घोंटा।
सेप्टिक टैंक में दफन कर दी लाश
एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि आरोपी सतीश की शव को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में ले गए। यहां हरपाल और गौरव ने शव को दफना दिया और उसके ऊपर एक सेप्टिक टैंक बना दिया। जानकारी पुख्ता होने के बाद मकान के मालिक से वहां खुदाई करने की अनुमति ली गई। शनिवार रात को वहां शव के अवशेष मिले। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हरपाल और नीतू को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या अपराधी को स्क्रीन करने के लिए गलत जानकारी देना), 34 (साझा इरादा) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हत्या की साजिश में दृश्यम फिल्म की कहानी से काफी समानता है, लेकिन तीनों ने फिल्म देखकर ये प्लान नहीं बनाया था।
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