क्या भारतीय सेना के जवानों को इनकम टैक्स देना पड़ता है ?

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क्या भारतीय सेना के जवानों को इनकम टैक्स देना पड़ता है ?
क्या भारतीय सेना के जवानों को इनकम टैक्स देना पड़ता है ?
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क्या भारतीय सेना के जवानों को इनकम टैक्स देना पड़ता है ? ( Do Indian Army personnel have to pay Income Tax? )

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किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने देश के नागरिको के लिए अच्छी सड़क मुहैया कराएं. उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें , इसके साथ ही जो भी लोग किसी भी कारण से पीछड़े हुए हैं, तो उनको बराबर लाने की कोशिश करें. ये सभी इंतजाम करने के लिए पैसो की आवश्यकता होती है. इसी कारण सरकारे इनकम टैक्स के अलावा और भी कई तरह के टैक्स लगाती है. जिनकी वजह से उनको जो आमदनी प्राप्त होती है, उससे वह लोगों की भलाई के लिए काम करती है. लेकिन इनकम टैक्स को लेकर लोगों के मन में हमेशा सवाल होता है कि क्या सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं या कुछ को छूट मिलती है. इसी से संबंधित लोगों के मन में आमतौर पर सवाल होता है कि क्या भारतीय सेना के जवानों को इनकम टैक्स देना पड़ता है ? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.

इनकम टैक्स

क्या भारतीय सेना के जवानों को इनकम टैक्स देना पड़ता है ?

अगर इस सवाल की बात करें, तो इसके लिए हमारे लिए यह समझना जरूरी होता है कि इनकम टैक्स देश का प्रत्येक नागरिक नहीं देता है. इसके लिए एक इनकम की लिमिट तय की गई है. वर्तमान में देश में जिनकी वार्षिक इनकम 5 लाख या इससे अधिक है, सिर्फ उन्ही को इनकम टैक्स देना होता है. इस लिए आमतौर पर कहा जाता सकता है कि जिसकी भी वार्षिक इनकम 5 लाख या इससे अधिक है, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है. इसमें अगर कोई भारतीय सेना का जवान या अधिकारी वार्षिक तौर पर इससे अधिक सैलरी लेता है, तो उसको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है. इसके अलावा आप जो भी नौकरी करते हैं, अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, तो वहां पर आपकी इऩकम टैक्स की कटौती के बाद ही आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आती है. आप अपनी सैलरी स्लीप पर देख सकते हैं कि आप कितना टैक्स देते हैं.

इनकम टैक्स

क्या सभी को देना पड़ता है इनकम टैक्स-

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आमतौर पर तो देश के सभी नागरिकों को जिनकी आय 5 लाख से अधिक आय होती है. उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है. लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई है. अगर इस छूट की बात करें, तो जो आय कृषि से प्राप्त होती है, उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसमें आय की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है. इसके साथ ही अविभाजित हिंदू परिवार से मिली हुई आय भी इस दायरे से बाहर होती है.

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इसके अलावा इनकम टैक्स में छूट की बात करें, तो आपके बचत खाते से जो आपको ब्याज मिलता है, उस पर भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है. ग्रेचुएटी पर भी टैक्स में छूट मिलती है. इनकम टैक्स सरकार की आए के मुख्य स्त्रोतो में से एक होता है. जिस पैसे को जनता की भलाई के लिए लगाया जाता है.

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