दिल्ली में सर्दी से पहले ही प्रदूषण पर सख्ती, रेखा गुप्ता सरकार लाई नया विंटर फ्रेमवर्क
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए 'प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' घोषित किया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक गैर-BS VI कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक, PUCC अनिवार्यता, पार्किंग शुल्क दोगुना, निर्माण प्रतिबंध और ड्रोन निगरानी जैसे कड़े उपाय लागू होंगे। सरकार ने जनसहयोग को अहम बताया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों के साथ लौटने वाले जहरीले प्रदूषण के मौसम से पहले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सक्रिय रुख अपनाते हुए शुक्रवार को 'प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' की घोषणा की। इस नीतिगत कवायद के तहत नवंबर से फरवरी तक हवा की गुणवत्ता पर निगरानी और नियंत्रण के लिए वाहनों, ईंधन, निर्माण कार्य और कार्यालयों को लेकर कई कठोर उपाय एक साथ लागू किए जाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी विशेषता इसका समय है। सरकार ने प्रदूषण के बढ़ने का इंतज़ार करने के बजाय पहले से ही पूरी रूपरेखा सार्वजनिक कर दी है, ताकि नागरिकों और संबंधित एजेंसियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके।
क्या-क्या बदलेगा: मुख्य प्रावधान
फ्रेमवर्क में अलग-अलग अवधियों के लिए अलग-अलग प्रतिबंध तय किए गए हैं। प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:
- वाहन प्रवेश पर रोक: 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS VI कमर्शियल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर पूर्ण रोक रहेगी।
- ईंधन के लिए PUCC अनिवार्य: 1 नवंबर से 31 जनवरी तक केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन दिया जाएगा।
- पार्किंग शुल्क दोगुना: 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा।
- निर्माण व धूल नियंत्रण: 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण व ध्वस्तीकरण कार्यों में धूल नियंत्रण नियमों का सख्त पालन कराया जाएगा, जबकि 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच ज़रूरत पड़ने पर निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे।
- उपकरण अनिवार्य: बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
इन प्रतिबंधों के दायरे से कुछ श्रेणियों को छूट भी दी गई है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा आपातकालीन सेवाओं और सरकारी वाहनों को इन रोकों से बाहर रखा गया है।
कार्यालय और निगरानी व्यवस्था
प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी कदम तय किए हैं। फ्रेमवर्क के अनुसार, सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत तक भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था की जा सकेगी और कार्यालयों के समय में बदलाव किया जाएगा, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो।
खुले में कचरा या सामग्री जलाने पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, जिसके लिए ड्रोन और फील्ड मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है।
सरकार का तर्क
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रणनीति के पीछे का तर्क रखते हुए कहा कि प्रदूषण से लड़ाई का सबसे अच्छा तरीका समय रहते तैयारी करना है। सरकार का कहना है कि अब तक प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रतिबंध लगाए जाते थे, जिससे लोगों और विभिन्न एजेंसियों को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। इस बार पहले से ही सभी ज़रूरी कदमों की जानकारी दे दी गई है।
सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। इसमें नागरिकों, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA), उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के सहयोग को अनिवार्य बताया गया है।
समयसीमा और लागू अवधि
पूरी योजना 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी, हालांकि अलग-अलग उपायों की तारीखें अलग हैं। जहाँ PUCC और वाहन प्रवेश से जुड़े नियम 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे, वहीं निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त प्रतिबंध की खिड़की 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच रखी गई है।
उपलब्ध रिपोर्ट्स में पार्किंग शुल्क की अवधि को लेकर थोड़ा अंतर देखने को मिला — एक रिपोर्ट में इसे 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बताया गया है, जबकि अन्य विवरणों में यह 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दर्शाया गया है। समाप्ति तारीख 28 फरवरी पर अधिकांश स्रोत सहमत हैं।
यह नीति इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिक्रिया-आधारित प्रबंधन के बजाय पूर्व-नियोजित रणनीति की ओर बढ़ने का संकेत देती है। आने वाले महीनों में इसका असली असर तब सामने आएगा जब इन प्रावधानों का ज़मीनी कार्यान्वयन और निगरानी होगी।



