Darbhanga News Live Today: पति की हत्या तो पत्नी को मिली उम्रकैद, उधर रेप के आरोपी टीचर को 20 साल की जेल

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Darbhanga News Live Today: पति की हत्या तो पत्नी को मिली उम्रकैद, उधर रेप के आरोपी टीचर को 20 साल की जेल

Darbhanga News Live Today: पति की हत्या तो पत्नी को मिली उम्रकैद, उधर रेप के आरोपी टीचर को 20 साल की जेल

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में कोर्ट ने एक पत्नी को अपने पति की हत्या को लेकर उम्रकैद (Darbhanga Court News) की सजा सुनाई है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। अमृत शर्मा की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी पुष्पा शर्मा को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं एक शिक्षक को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल जेल की सजा दी गई है। दरभंगा पॉक्सो कोर्ट ने अपने आदेश में विजय दास नाम के शख्स को 20 साल जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

लव मैरिज के बाद जमकर बवाल

बताया गया कि दरभंगा के गांधीनगर में कटरहिया निवासी अमृत शर्मा ने पुष्पा शर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था। वो सदर थाना क्षेत्र कबीरचक स्थित मथुरापुर गांव में रहा करता था। जहां 6 मार्च 2018 की रात को जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों को अगले दिन 7 मार्च को अपने बेटे की हत्या की जानकारी मिली थी। उसके बाद मृतक के पिता राजू शर्मा ने सदर थाने में जहर पिलाकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें युवक की पत्नी को ही आरोपी बनाया गया था।

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इन धाराओं में हुई सजा

केस की जांच में हत्यारोपी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया। इसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 292/18 के तहत प्रारम्भ हुआ। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से अदालत में सात गवाहों की गवाही कराई गई। वहीं बचाव पक्ष से भी दो गवाहों की गवाही हुई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर दोषसिद्ध अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने और धारा 328 में पांच साल का कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई।

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दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को 20 साल जेल की सजा

शिक्षक की गरिमा को कलंकित करने के एक जघन्य मामले में दरभंगा पॉक्सो कोर्ट ने एक टीचर को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने ये फैसला सुनाया। जिसमें कमतौल थानाक्षेत्र के मधुपुर टेकटार निवासी विजय दास को 20 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।

इसी मामले में अभियुक्त बनाए गए एक और आरोपी को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। 25 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की। दोषी टीचर आईपीसी की धारा 376 एबी, 341 और पॉक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी करार दिया था। दोषी शख्स 20 अगस्त 2019 से ही जेल में है।

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