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दक्षिण कोरिया: पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए-वू के अरबों के 'गुप्त फंड' का मामला फिर गरमाया, पत्नी के घर छापा

दक्षिण कोरिया के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए-वू से जुड़े अरबों के 'गुप्त फंड' (स्लश फंड) का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी सिलसिले में अभियोजकों…

दक्षिण कोरिया: पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए-वू के अरबों के 'गुप्त फंड' का मामला फिर गरमाया, पत्नी के घर छापा
(फोटो: IANS)

दक्षिण कोरिया के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए-वू से जुड़े अरबों के 'गुप्त फंड' (स्लश फंड) का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी सिलसिले में अभियोजकों ने शुक्रवार को उनकी पत्नी किम ओक-सुक के पश्चिमी सोल स्थित आवास पर छापा मारा। अधिकारियों ने यह तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर चोरी और आपराधिक संपत्ति छिपाने के संदेह में की है।

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यह पूरा मामला रोह की बेटी रोह सो-यॉन्ग और एसके ग्रुप के चेयरमैन चेय ताए-वोन के बीच चल रहे तलाक के मुकदमे के दौरान सामने आया था। रोह सो-यॉन्ग ने अपनी संपत्ति में योगदान का दावा करते हुए अदालत को बताया था कि उनके पिता ने चेय ताए-वोन के पिता को 30 अरब वॉन (लगभग 2.17 करोड़ डॉलर) दिए थे। उनके पक्ष का तर्क था कि इसी रकम से एसके ग्रुप को आगे बढ़ने में मदद मिली।

कानूनी कार्रवाई और जांच का दायरा

इस मामले में नागरिक संगठनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें सिर्फ किम ओक-सुक ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी रोह सो-यॉन्ग और बेटे रोह जे-हॉन का भी नाम शामिल है। रोह जे-हॉन वर्तमान में चीन में दक्षिण कोरिया के राजदूत के पद पर तैनात हैं। अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने रोह सो-यॉन्ग और चेय ताए-वोन के तलाक की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन कथित गुप्त फंड के अस्तित्व पर कोई फैसला नहीं दिया था। संपत्ति बंटवारे को लेकर दोनों के बीच कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है।

पृष्ठभूमि: पुराना स्लश फंड घोटाला

रोह ताए-वू 1988 से 1993 तक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे। पद से हटने के बाद 1997 में उन्हें एक बड़े स्लश फंड घोटाले में दोषी ठहराया गया था। तब अदालत ने उन्हें अवैध रूप से जमा किए गए धन के मामले में 262.8 अरब वॉन जब्त करने की सजा सुनाई थी। अधिकारियों ने रोह और उनके परिवार से लगभग 240 अरब वॉन वसूल लिए थे, जबकि बाकी बची करीब 23 अरब वॉन की राशि 2013 में उनके भाई और पूर्व ससुराल वालों समेत अन्य रिश्तेदारों ने चुकाई थी। रोह ताए-वू का 2021 में निधन हो गया था।

इनपुट: IANS

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