CJI का बयान – राजनीति के लिए ना करें कोर्ट का प्रयोग

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CJI का बयान – राजनीति के लिए ना करें कोर्ट का प्रयोग (CJi ka bayan- raajneeti ke liye na kre court ka prayog)

पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल में चला आ रहा भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का विवाद आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा l जिस पर टिप्पणी करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने बयान दिया कि राजनीती करने के लिए कोर्ट का प्रयोग ना करें l बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने याचिका दायर की जिसमे जिसमें लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या का मुददा उठाते हुए चिंता जाहिर की l इसके साथ ही गौरव भाटिया ने दुलाल कुमार की हत्या के पीछे राजनितिक साजिश की संभावना को देखते हुए इसके लिए सीबीआई जाँच की मांग की l


इस याचिका के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है l
कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखा l इसके साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए l इसके साथ ही जांच करनी चाहिए कि क्या राजनितिक पार्टियों के द्वारा इस तरीके की PIL दायर करना सही है ?

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बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में जो विवाद पंचायती चुनाव से शुरू हुआ था वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है l इस विवाद में बीजेपी पार्टी के नेता की हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया l तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने राजनितिक लाभ और बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जानबूझ कर इस तरीके के हथकंडे अपना रही है l

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बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा की गई इस याचिका पर ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने बयान दिया कि राजनीती करने के लिए कोर्ट का प्रयोग ना करें l इसके साथ ही CJI ने कहा कि इसके लिए आप टीवी चैनल का प्रयोग करे ना कि कोर्ट का l