क्या मुख्यमंत्री अपने राज्य से income tax को हटा सकता है ? ( Can Chief Minister remove income tax from his state? )
Income Tax के बारे में आप सभी ने सुना होगा तथा आप Income Tax देते भी होगें. लेकिन फिर भी Income Tax के बारे में कुछ सवाल हमारे मन में हमेशा से अनसुलझे ही रहते हैं. अगर ऐसे ही एक सवाल की बात करें. लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यह अधिकार होता है कि अगर वह चाहे तो अपने राज्य से Income Tax को हटा दे ? आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं.
इनकम टैक्स ( income tax ) क्या होता है ?
सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी होता है कि income tax होता क्या है. अगर बिल्कुल ही साधारण शब्दों में बात करें, तो सरकार को देश के विकास कार्यों के लिए पैसे की जरूरत होती है. जिसके लिए सरकार के द्वारा उस देश के लोगों पर उनकी कमाई के आधार पर कुछ कर लगाया जाता है. जिसके कारण हमें अपनी कमाई का कुछ निर्धारित हिस्सा सरकार को देना पड़ता है. इसे ही income tax कहा जाता है. भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र सरकार को ऐसे लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है, जिनकी आमदनी कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से होती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स कानून (ITA) के सेक्शन 10(1) में कृषि आय को इनकम टैक्स या आयकर (Income Tax) के दायरे से बाहर रखा गया है. इसका अर्थ है कि कृषि से प्राप्त होने वाली आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है.
क्या मुख्यमंत्री राज्य से income tax को हटा सकता है ?
अगर इस सवाल की बात करें, कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य से इनकम टैक्स हटा सकता है. तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि नहीं हटा सकता है. इनकम टैक्स हटाना , लगाना या इसकी दर निर्धारित करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इनकम टैक्स लगाना केंद्र सरकार के अधीन आता है. केंद्र सरकार के द्वारा ही income tax की दर निर्धारित की जाती है.
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भारत में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में प्रति वर्ष इनकम टैक्स की स्लैब में किए गए बदलाव की जानकारी होती है. राज्य सरकार अपने खर्चों के लिए कुछ टैक्स लगा सकती है. लेकिन इनकम टैक्स केंद्र सरकार के अधीन होता है.
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