Bihar News : कोर्ट ने सुनाई पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, 24 साल पहले हुई थी हत्या h3>
जिला व्यवहार न्यायालय ने हत्या के 24 वर्ष पुराने मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इनके ऊपर न्यायालय द्वारा 60-60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जिला व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश-13 प्रमोद कुमार पांडे के न्यायालय ने हत्या से जुड़े 24 वर्ष पुराने मामले में गुरुवार को दो पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। एडीजे 13 ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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जिला व्यवहार न्यायालय ने हत्या के 24 वर्ष पुराने मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इनके ऊपर न्यायालय द्वारा 60-60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जिला व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश-13 प्रमोद कुमार पांडे के न्यायालय ने हत्या से जुड़े 24 वर्ष पुराने मामले में गुरुवार को दो पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। एडीजे 13 ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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