Bihar Land Survey: रैयत का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं जमीन सर्वे

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Bihar Land Survey: रैयत का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं जमीन सर्वे

Bihar Land Survey: रैयत का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं जमीन सर्वे

Bihar Land Survey: बिहार के सभी 534 अंचलों के ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर लोगों के बीच एक बड़ी गलतफहमी यह है जमीन सर्वे कराने के लिए या सर्वे के दौरान जमीन के पास रैयत की उपस्थिति अनिवार्य है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वे के दौरान संबंधित भूस्वामी को मौजूद रहने की अनिवार्यता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर यानी दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं, तो वे जमीन सर्वे से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।

इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट के अलावा भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को जान-समझ सकते हैं। साथ ही इसका पालन करते हुए ऑनलाइन ही तमाम प्रक्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं। इस वेबसाइट से जमीन के सर्वे में कोई भी व्यक्ति जहां रहते हैं, वहीं से शामिल हो सकते हैं।

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इसके अलावा सर्वे के चरणबद्ध प्रावधानों या प्रक्रियाओं की अपडेट स्थित देखने के लिए इस वेबसाइट के अलावा एक बिहार सर्वे ट्रैकर एप भी है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं। इस पर जमीन का पूरा विवरण के अलावा पंचायत या गांव के संबंधित अमीन, कानूनगो और अंचल स्तरीय शिविर प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर भी मौजूद है। अगर किन्हीं को समस्या हो रही है, तो वे संबंधित कर्मी से बात भी कर सकते हैं।

वेबसाइट और एप पर संबंधित क्षेत्र के लिए सभी चरणों की तारीख या समयसीमा भी प्रदर्शित होगी, जिससे व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उनके क्षेत्र में कौन सा काम कब से कब तक हो रहा है।

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आम लोगों में जमीन सर्वे से जुड़े सभी प्रावधान की जानकारी देने और इसे लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्व विभाग फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम समेत अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निरंतर जानकारी परक पोस्ट डाल रहा है। विभाग के पेज से जुड़कर भी तमाम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं तमाम दस्तावेज

वेबसाइट पर नाम और मोबाइल नंबर डालकर निबंधन करा सकते हैं। इस पर अपने क्षेत्र में मौजूद जमीन संबंधित पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अगर वंशावली अपलोड करने की जरूरत है, तो वह भी इस पर उद्धोषणा की तिथि से एक माह के अंदर कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र का पर्चा जारी होने पर इसे ऑनलाइन वेबसाइट या एप पर देख सकते हैं। अगर प्रकाशित प्रारूप में दिक्कत या आपत्ति है, तो दावा-आपत्ति भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसका समाधान कर सूचना मोबाइल पर भेज दी जाएगी।

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अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसे फिर से निर्धारित समयसीमा में कर सकते हैं। दावा-आपत्ति की पावती एवं सुनवाई की तिथि एसएमएस से भेजी जाएगी। मौजा के सभी दावा-आपत्ति के विरुद्ध पारित आदेश देखने की सुविधा भी है। प्रारूप प्रकाशित खतियान एवं नक्शा देखने की सुविधा है। जमीन की लगान दर भी देख सकते हैं। अंतिम प्रकाशित खतियान और नक्शा भी इस परदेखसकतेहैं।

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