गुरूवार, 17 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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बिहार: बच्चों के लिए थानों में बनेगा खास 'चाइल्ड हेल्प डेस्क', 2 अक्टूबर तक का लक्ष्य

बिहार के सभी थानों में जल्द ही बच्चों के लिए एक सुरक्षित और मित्रवत माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने हर थाने में एक विशेष 'चाइल्ड हेल्प डेस्क' और…

बिहार: बच्चों के लिए थानों में बनेगा खास 'चाइल्ड हेल्प डेस्क', 2 अक्टूबर तक का लक्ष्य
(फोटो: IANS)

बिहार के सभी थानों में जल्द ही बच्चों के लिए एक सुरक्षित और मित्रवत माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने हर थाने में एक विशेष 'चाइल्ड हेल्प डेस्क' और 'चाइल्ड कॉर्नर' स्थापित करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस पहल का लक्ष्य बच्चों से जुड़े मामलों को अधिक संवेदनशीलता के साथ संभालना और उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है।

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यह निर्णय बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 8(5) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पुलिस थानों में एक सहज वातावरण प्रदान करना है।

कैसी होगी इन हेल्प डेस्क की व्यवस्था?

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, ये हेल्प डेस्क और कॉर्नर थाना परिसर में ऐसी जगह बनाए जाएँगे, जहाँ बच्चे और उनके माता-पिता आसानी से पहुँच सकें। सबसे अहम बात यह है कि इन्हें थाने के लॉकअप से पूरी तरह अलग रखा जाएगा। प्रत्येक डेस्क का संचालन एक बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी की देखरेख में होगा और बालिकाओं से जुड़े मामलों के लिए विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

संपर्क और निगरानी की प्रक्रिया

इन सहायता केंद्रों पर संबंधित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होगा। मुख्यालय ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ये नंबर हमेशा चालू रहें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने और उनका पूरा रिकॉर्ड रखने का भी प्रावधान है। इन केंद्रों के कामकाज की नियमित निगरानी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) और अन्य वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारियों की होगी।

राज्य के सभी थानों को यह व्यवस्था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक लागू करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित जिलों को 5 अक्टूबर तक इसकी अनुपालन रिपोर्ट कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग को भेजनी होगी।

इनपुट: IANS

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News4Social बिहार डेस्क

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