Bihar Coronavirus Guidelines: बस-ऑटो समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान, खैनी, गुटखा खाया तो भरना होगा जुर्माना

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Bihar Coronavirus Guidelines: बस-ऑटो समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान, खैनी, गुटखा खाया तो भरना होगा जुर्माना


पटना
बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण (Bihar Coronavirus Update) के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पविहन विभाग (Bihar Transport Department) ने ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है।

कोरोना संकट के मद्देनजर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अगर कोई यात्री ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा के दौरान गुटखा, पान और तंबाकू खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन सभी चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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सार्वजनिक वाहन में गुटखा, पान और तंबाकू खाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना
विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बस में 50 फीसदी यात्रियों को ही बिठाने का आदेश है। बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इस नजर रखने के लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।

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इसलिए जारी किया गया ये आदेश
विभाग का मानना है वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं और लोग अगर पान-गुटखा, खैनी खाकर इधर-उधर थूकेंगे। ऐसे में कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो कोरोना वायरस और बढ़ सकता है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि जो वाहन चालक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।



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