धार भोजशाला विवाद: नमाज़ की जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज़ के लिए वैकल्पिक ज़मीन आवंटित न किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुस्लिम…
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज़ के लिए वैकल्पिक ज़मीन आवंटित न किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर की।
मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने नमाज़ के लिए जो जगह तय की है, वह भोजशाला से लगभग 1.3 किलोमीटर दूर है, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दलील दी कि इस वजह से पिछले तीन शुक्रवार से नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकी है। अहमदी ने कहा, "आपके (कोर्ट) आदेशों का पालन नहीं हो रहा है... कलेक्टर ने आदेश दिया है कि वही जगह अलॉट की जाएगी।"
प्रशासन के विकल्पों पर असहमति
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक दूसरी वैकल्पिक जगह का प्रस्ताव रखा। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। वकील अहमदी ने तर्क दिया कि यह दूसरी जगह बहुत दूर है और एक ब्रुअरी (शराब की भठ्ठी) का हिस्सा है। उन्होंने सुझाव दिया कि भोजशाला के पास स्थित एक दरगाह के सामने की ज़मीन नमाज़ के लिए दी जा सकती है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से सवाल किया कि मुस्लिम पक्ष को किसी वैकल्पिक जगह की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को भोजशाला के पास नमाज़ के लिए जगह मुहैया कराने का आदेश दिया था।
इनपुट: IANS



