शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 1…

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश
(फोटो: IANS)

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने इस हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश भी दिया है।

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यह मामला 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान हुई एक हिंसक घटना से जुड़ा है। उस समय मोकामा से तत्कालीन जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। इसी झड़प में जन सुराज पार्टी के एक उम्मीदवार के समर्थक दुलारचंद यादव की जान चली गई थी।

क्या थे हत्या के आरोप?

यह घटना पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित बसावनचक गांव में हुई थी। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया था कि धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह ने दुलारचंद यादव को उनकी गाड़ी से जबरन बाहर निकाला था। परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपियों और उनके साथियों ने यादव को जानबूझकर गाड़ी से कुचला और फिर गोली मारी। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगना नहीं, बल्कि कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर चोटें किसी भारी वाहन से टक्कर लगने जैसी थीं।

जमानत का सफर और अब सरेंडर

इस हत्याकांड के सिलसिले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, बाद में पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च को उन्हें जमानत दे दी, जिसके बाद 23 मार्च को वे जेल से रिहा हो गए। गौरतलब है कि अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए ही विधानसभा चुनाव लड़ा था और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को हराया था। अब मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने हाई कोर्ट से मिली इसी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर यह आदेश आया है।

इनपुट: IANS

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News4Social बिहार डेस्क

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