उन्नाव में धारा 163 लागू: डीएम ने आगामी पर्वों के मद्देनजर 22 जनवरी तक किया प्रभावी – Unnao News h3>
विशाल मौर्य | उन्नाव5 मिनट पहले
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उन्नाव में आगामी पर्वों और संभावित जनसमूह के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह धारा 22 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।
इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियाती तौर पर उठाया गया है।
जिले में आगामी दिनों में कई जयंती और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजन होने हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क है। इसके अतिरिक्त, वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रस्तावित विधेयक को लेकर विभिन्न संगठनों में असंतोष की संभावना को भी धारा 163 लागू करने का एक कारण बताया गया है।
पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि धारा 163 लागू होने के बाद सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है।
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प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है और संदिग्ध खातों पर नजर रखी जा रही है।
जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू होने के बाद विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने उनसे सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह आदेश किसी विशेष वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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विशाल मौर्य | उन्नाव5 मिनट पहले
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उन्नाव में आगामी पर्वों और संभावित जनसमूह के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह धारा 22 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।
इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियाती तौर पर उठाया गया है।
जिले में आगामी दिनों में कई जयंती और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजन होने हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क है। इसके अतिरिक्त, वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रस्तावित विधेयक को लेकर विभिन्न संगठनों में असंतोष की संभावना को भी धारा 163 लागू करने का एक कारण बताया गया है।
पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि धारा 163 लागू होने के बाद सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है और संदिग्ध खातों पर नजर रखी जा रही है।
जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू होने के बाद विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने उनसे सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह आदेश किसी विशेष वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
