सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर बुलाई सर्वदलीय बैठक: जीतू पटवारी बोले- विवाद ही नहीं तो फिर क्या जरूरत; वकीलों पर किए 100 करोड़ खर्च – Bhopal News h3>
भोपाल में पीसीसी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
मध्यप्रदेश में पिछले 6 सालों से कोर्ट के चक्कर में उलझा ओबीसी वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण का मुद्दा सुलझाने मप्र सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
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इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पिछले 6 सालों से शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की सरकार के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला अटका हुआ है।
कमलनाथ सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश विधानसभा में लाए थे। इसका कानून बन गया। हम चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण बिना देरी मिले। मुख्यमंत्री भी ऐसे बयान देते हैं कि वो भी ओबीसी को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो जब इस मामले में कोई विवाद ही नहीं हैं तो सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में दो दिनों के भीतर हलफनामा दे और केस वापस ले।
पटवारी बोले- वकीलों पर सौ करोड़ खर्च किए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, शिवराज और मोहन सरकारों ने पिछले छह सालों में वकीलों पर करीब सौ करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता को एक पेशी के 25 लाख रुपए दिए गए। चाहे उस तारीख पर बहस हुई हो या नहीं। एक दूसरे वकील को हर पेशी पर 22 लाख रुपए दिए गए। वकीलों की टीम को अलग-अलग राशि दी गई।
ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस जीतू पटवारी ने कहा, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हमारी ओर से ओबीसी वर्ग का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा मौजूद रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस भी दायर करेगी। जिन अधिकारियों और जिम्मेदारों ने ओबीसी वर्ग का 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं होने दिया। उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एमपी सरकार सो रही है क्या
मध्यप्रदेश में सरकारी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 13% पद होल्ड होने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाई है।
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