मुरैना में बिना टैक्सी परमिट दौड़ रहे अनुबंधित वाहन: राज्य सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान; RTO बोलीं- चिह्नित कर कार्रवाई करेंगे – Morena News

0
मुरैना में बिना टैक्सी परमिट दौड़ रहे अनुबंधित वाहन:  राज्य सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान; RTO बोलीं- चिह्नित कर कार्रवाई करेंगे – Morena News

मुरैना में बिना टैक्सी परमिट दौड़ रहे अनुबंधित वाहन: राज्य सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान; RTO बोलीं- चिह्नित कर कार्रवाई करेंगे – Morena News

मुरैना जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में एग्रीमेंट के आधार पर चल रहे निजी वाहनों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, बिजली कंपनी और खनिज विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में दर्

.

नियम के मुताबिक, इन वाहनों को परिवहन विभाग से टैक्सी परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश वाहन बिना टैक्सी परमिट के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे राज्य सरकार को टैक्सी परमिट शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे प्रशासनिक उदासीनता और नियमों की अनदेखी साफ नजर आ रही है।

बता दें कि, मुरैना जिले के शासकीय विभागों में एग्रीमेंट के आधार पर चल रहे वाहन निजी स्वामियों के हैं। राज्य शासन इन वाहनों के स्वामियों को तय दर के अनुसार हर माह भुगतान कर रहा है। ये वाहन स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, बिजली कंपनी और खनिज विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यरत हैं। इन वाहनों पर “मध्यप्रदेश शासन” लिखा है, कई वाहनों पर तो संबंधित अधिकारी के पद तक का उल्लेख किया गया है।

टैक्सी परमिट लेना आवश्यक

नियम के अनुसार, एग्रीमेंट के आधार पर चल रहे इन वाहनों को परिवहन विभाग से टैक्सी परमिट लेना आवश्यक होता है। टैक्सी परमिट लेने के बाद वाहन स्वामी को टैक्सी परमिट शुल्क का भुगतान करना होता है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।

नियमों की अनदेखी से राजस्व का नुकसान

मुरैना जिले के शासकीय विभागों में कार्यरत अधिकांश वाहन बिना टैक्सी परमिट के ही दौड़ रहे हैं। नियमानुसार, जो वाहन घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनके लिए टैक्सी परमिट की आवश्यकता नहीं होती।

लेकिन, जो वाहन किराये पर चलाए जाते हैं या फिर अनुबंध पर संचालित होते हैं, उनके लिए टैक्सी परमिट लेना अनिवार्य है। टैक्सी परमिट न लेने से राज्य सरकार के खजाने को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

जिला परिवहन अधिकारी ने दी कार्रवाई की चेतावनी

इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) अर्चना परिहार ने स्पष्ट किया है कि बिना टैक्सी परमिट के चल रहे अनुबंधित वाहनों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की टीम द्वारा ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी और नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि शासकीय विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित वाहनों को टैक्सी परमिट लेना अनिवार्य होगा। बिना टैक्सी परमिट के किसी भी अनुबंधित वाहन को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टैक्सी परमिट की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिना टैक्सी परमिट चल रहे वाहन न केवल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार को राजस्व के नुकसान का कारण भी बन रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र ही जिले में व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

तैयार की जा रही वाहनों की सूची

परिवहन विभाग की टीम द्वारा अनुबंधित वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर टैक्सी परमिट लेने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। यदि इसके बावजूद वाहन स्वामी टैक्सी परमिट लेने में लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

RTO अर्चना परिहार ने बताया-

एग्रीमेंट के आधार पर चलने वाले सभी वाहनों को टैक्सी परमिट लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी वाहन को शासकीय कार्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

QuoteImage

मध्यप्रदेश की और खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे – Madhya Pradesh News