अकाली नेता बिक्रम से SIT ने 8 घंटे की पूछताछ: कल फिर पेशी; जांच अधिकारी बोले- मजीठिया की फर्मों में संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन के सुराग मिले – Patiala News h3>
पटियाला SIT के सामने पेश होने के लिए पहुंचे अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया।
पंजाब शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से आज सोमवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने 2021 के ड्रग्स मामले में 8 घंटे पूछताछ की। उन्हें कल, मंगलवार, एक बार फिर पेश होने के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के बाद बाहर निक
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वहीं जांच अधिकारी वरुण शर्मा ने बताया कि SIT ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए विदेशी वित्तीय लेन-देन को भी शामिल किया है। इस केस में शामिल चार आरोपियों में से तीन आरोपी विदेश में हैं, और उन्हें भारत लाने व कानूनी प्रक्रिया का सामना करवाने के लिए “ब्लू कॉर्नर नोटिस” सहित सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कुछ फर्मों के संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन के सुराग मिले हैं। जिस समय का यह मामला है, उस दौरान इन फर्मों में बड़ी मात्रा में नकद जमा किया गया था और विदेशी कंपनियों के साथ भी वित्तीय लेन-देन हुए थे। SIT ने इन लेन-देन और नकद जमा के स्रोतों पर भी सवाल उठाए हैं।
गौरतलब है कि मजीठिया को पटियाला पुलिस लाइन में बुलाया गया था। छह दिन पहले रोपड़ रेंज के DIG एचएस भुल्लर के नेतृत्व वाली SIT ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उन्हें समन जारी किए थे। बाहर निकलते ही मजीठिया ने कहा कि ये चौथी कमेटी है, जिसके सामने वे पेश हुए और कोर्ट में सरकार ने कहा कि मजीठिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जांच पूरी की जाए
बिक्रम मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। बिक्रम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 या 18 मार्च को जांच कमेटी के सामने पेश हों और जांच पूरी की जाए। इसके बाद कमेटी को कोर्ट में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
बता दें कि 4 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी। जिसमें पंजाब सरकार ने बिक्रम मजीठिया की जमानत को रद्द करने की मांग रखी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को SIT के सामने पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 17 मार्च की सुबह 11 बजे बिक्रम मजीठिया को SIT के सामने पेश होना पड़ेगा। अगर जरूरत हुई तो 18 मार्च को भी पेश होना होगा।
पंजाब सरकार ने सहयोग ना देने के लगाए थे आरोप
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि मजीठिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। वहीं, बिक्रम मजीठिया ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से पूछताछ के लिए तय तारीखें निर्धारित करने की अपील की।
2018 कर STF रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई
- दिसंबर 2021: पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के दौरान, मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स रैकेट मामले में FIR दर्ज हुई।
- जनवरी 2022: उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
- अगस्त 2022: हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
- 2018 की STF रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी।
ड्रग्स केस से जुड़े आरोप
पंजाब पुलिस के बर्खास्त DSP जगदीश भोला को पकड़े जाने के बाद मजीठिया का नाम सामने आया। जगदीश भोला ने आरोप लगाया कि बिक्रम मजीठिया ड्रग्स रैकेट में शामिल थे। अमृतसर की फार्मा कंपनी के बिट्टू औलख और जगदीश चहल की गिरफ्तारी के बाद भी मजीठिया का नाम सामने आया। जगदीश चहल ने पूछताछ में खुलासा किया कि हवाला के जरिए मजीठिया ने 70 लाख रुपए का लेन-देन किया था।