Punjab: सरपंच के बेटे की शादी में चली दनदना गोलियां, डीजे पर चल रहा था भंगड़ा, तभी होने लगी फायरिंग, Video h3>
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Firing – फोटो : NEWS4SOCIAL
विस्तार
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर को लेकर सख्ती दिखाते हुए करीब तीन साल पहले हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। पंजाब सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी भी की थी। गाइडलाइन में कहा गया है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त वर्जित होगा। बावजूद अभी भी पंजाब में हर्ष फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। समारोहों में जश्न मनाने के लिए फायरिंग किए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा।
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ताजा मामला होशियारपुर के गढ़दीवाला इलाके के गांव खुर्दां का है। गांव में एक शादी के दौरान डीजे पर बज रहे गानों की धुन पर नाच रहे कुछ नौजवानों ने अपने हथियारों से सरेआम लगातार कई राउंड हवाई फायरिंग की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। पुलिस ने मामले में फायरिंग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
दर्ज मामले के अनुसार गांव खुर्दां के सरपंच जसपाल सिंह के छोटे बेटे मनप्रीत सिंह की शादी में उसके परिजन और अन्य रिश्तेदार डीजे पर भंगड़ा डाल रहे थे। इसी दौरान गांव खुर्दां निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी व उसके साथ 3-4 अज्ञात नौजवानों ने हवाई फायरिंग की, जिससे दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी व 3-4 अन्य नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
हथियार का लाइसेंस भी होगा रद्द- डीएसपी
इस संबंध में डीएसपी टांडा दविंदर सिंह बाजवा ने बताया कि मामले में गुरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी व अन्य युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके फायरिंग में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल और गन भी जब्त की गई है। आरोपी फिलहाल फरार हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी ने कहा कि आरोपियों के असलहों के लाइसेंस भी रद्द किया जाएंगे।
क्या है पंजाब सरकार की गाइडलाइन
गाइडलाइन के अनुसार हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन (सोशल मीडिया पर प्रदर्शन सहित) सख्त वर्जित होगा।
हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने भी वर्जित होंगे।
एफआईआर दर्ज की जाएगी और किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हथियारों का जल्दबाजी या लापरवाह उपयोग या जश्न की फायरिंग में जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, एक दंडनीय अपराध होगा। क्योंकि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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