इंदौर के चर्चित हनी ट्रैप केस में आज सुनवाई: छह साल पुराने केस में शुरू होगी गवाही, पिछली सुनवाई में तय हो चुके हैं आरोप – Indore News h3>
इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप केस में शनिवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने 7 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे। 25 जनवरी को सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वकील ही कोर्ट में पेश हुए। आज मामले
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इस मामले को सामने लाने वाले शख्स हरभजनसिंह की हाल ही में मौत हो गई है। अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें लड़कियां ब्लैकमेल कर रही थीं। लाखों रुपए देने पर भी लड़कियों ने पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कई अफसर और नेता भी हनी ट्रैप में फंसे हैं, हालांकि पुलिस ने अभी तक इनके नामों का खुलासा नहीं किया है।
शिकायत करने वाले शख्स की मौत के बाद केस में ये दूसरी सुनवाई थी। केस पर उनकी मौत से कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जब शिकायत करने वाला ही नहीं रहा तो जवाब कौन देगा?
जानिए पिछली सुनवाई में क्या-क्या हुआ
इंदौर के चर्चित हनीट्रैप केस में कोर्ट ने शनिवार को आरोपी महिला पर चार्ज फ्रेम (आरोप तय) कर दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी की वकील ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। बता दें, इस मामले में इंदौर नगर निगम में सिटी इंजीनियर रहे हरभजनसिंह ने हनी ट्रैप की शिकायत की थी। 2019 में दर्ज केस में कुल 8 आरोपी बनाए गए थे।
दिसम्बर 2024 में इंदौर में अजा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्रा ने आरोपी मोनिका उर्फ सीमा पिता हीरालाल यादव पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने जारी आदेश में भादसं की धाराओं 420, 120बी/385, 120बी/389, 467, 468 और 471 के तहत दोषी पाया है। मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए थे।
इंदौर के निगम इंजीनियर से मांगे 3 करोड़ तो खुला पूरा मामला
तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह जिनका पिछले साल निधन हुआ।
नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह को कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया। 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, 17 सितंबर 2019 को हरभजन ने इसकी शिकायत पलासिया पुलिस थाने में की थी।
पुलिस ने 6 महिलाओं समेत आठ को आरोपी बनाया। आरती, मोनिका, श्वेता (पति विजय), श्वेता (पति स्वप्निल), बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा कार ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी।
इस केस में ड्राइवर अभिषेक ठाकुर भी आरोपी है। सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कई खुलासे हुए थे। हरभजन ने पुलिस को बताया था कि, भोपाल की आरती पति पंकज दयाल ने 18 वर्षीय बीएससी छात्रा मोनिका से दोस्ती करवाई।
फिर इंदौर के एक होटल में आरती ने मोबाइल से दोनों का वीडियो बनाया। उसके बाद ब्लैकमेल का खेल शुरू हुआ, जो आठ महीने तक चला। इसमें तीन बार वो पैसे दे चुके थे, वहीं 50 लाख रुपए लेने आरती और मोनिका जब इंदौर आई तो उन्हें पकड़ लिया गया।
गवाह ने पहचाना था इंदौर के होटल का कमरा नंबर 414
बता दें एसआईटी को श्वेता स्वप्निल जैन से जब्त आईफोन में वीडियो मिले थे। इसके बाद जब्त वीडियो की पहचान गवाह नरेश यादव को दिखाकर की गई। नरेश ने वीडियो देख इंदौर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह, आरती दयाल और मोनिका यादव उर्फ सीमा सोनी को पहचाना। उसने इंदौर की एक होटल का कमरा नंबर 414 पहचान लिया था। इसी कमरे में तीनों थे। कमरे की पहचान दीवारों पर लगे वॉलपेपर, बेड और पर्दे को देखकर की।
निलंबन के बाद इंदौर छोड़ रीवा में रहने लगे थे हरभजन
हरभजन सिंह की 29 नवंबर को हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका शव रीवा स्थित पैतृक मकान में मिला। हनी ट्रैप केस उजागर करने के बाद एक आरोपी युवती ने हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। इसके बाद हरभजन पर भी पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था। फिर विभाग ने उन्हें निलंबित कर उनका मुख्यालय रीवा कर दिया। सस्पेंड के कुछ दिनों तक हरभजन इंदौर में ग्रेटर कैलाश मार्ग स्थित मकान में रहने चले गए।