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बच्चों की सुरक्षा: स्कूली वाहनों को आगे-पीछे लगाना होगा सीसीटीवी कैमरे बच्चों की सुरक्षा: स्कूली वाहनों को आगे-पीछे लगाना होगा सीसीटीवी कैमरे

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफSun, 15 Sep 2024 03:50 PM
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बच्चों की सुरक्षा: स्कूली वाहनों को आगे-पीछे लगाना होगा सीसीटीवी कैमरे स्कूल प्रबंधकों को परिवहन विभाग द्वारा दिया जा रहा नोटिस नियमों का पालन नहीं करने पर वाहनों का परमिट रद्द करने की जायेगी अनुशंसा फोटो: स्कूल वाहन: स्कूली वाहन। बिहारशरीफ, निज प्रतिनधि। वाहनों से स्कूल ले जाने और घर पहुंचाने के क्रम में अक्सर घटनाएं होती है। घटना के बाद लीपा-पोती कर मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। स्कूल प्रबंधकों के लिए सख्त आदेश जारी किया गया है कि बच्चों को ले जाने व घर पहुंचाने वाले वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। वाहन के दो ओर यानि की अगले व पिछले दोनों हिस्से में सीसीसीटीवी लगाना होगा। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा नीजि विद्यालय के प्रबंधकों को नोटिस दिया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा स्कूल प्रबंधकों की भी जिम्मेवारी है। वाहन परिचालन के क्रम में बच्चों की सुरक्षा हर हाल में हो। नियमों का पालन किये जाने का आदेश सभी स्कूल संचालकों को पहले भी दिया जा चुका है। स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले स्कूली वाहनों को जब्त करने के साथ ही परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। स्कूल प्रबंधन को रखना होगा 60 दिनों का फूटेज: सभी स्कूल की प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी कि सीसीटीवी फुटेज 60 दिनों तक स्कूल सुरक्षित रखें। बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाले व्यावसायिक वाहन, ऑटो रिक्शा, टाटा 407. विंगर जैसे वाहनों को परिवहन नियमों व मानकों का पालन करना होगा। वाहन के अगले हिस्से व पीछे की विशिष्ट स्थान पर स्पष्ट अक्षरों में स्कूल वैन’ स्कूल इयूटी’ लिखना होगा। स्पीड गवर्नर भी लगाना, अधिकतम 40 की स्पीड: वाहनों की बॉडी सुनहरे पीले रंग की होगी। स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर भी लगाना अनिवार्य होगा। वाहन की गति क्षमता अधिकतम 40 किमी प्रति की होगी। सभी वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। अग्निशामक यंत्र लगाना भी रखना होगा। वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाने होंगे। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के अलावा हर स्कूल बस को जीपीएस से युक्त रखना होगा। वाहन से संबंधित कागज भी रखना होगा। बस मार्ग और समय सारणी बस के अंदर नक्शे पर करना होगा प्रदर्शन। वाहनों में लिखना होगा स्कूल वैन या ऑन स्कूल ड्यूटी : स्कूली बसों व वाहनों का पंजीकरण व्यावसायिक यात्री वाहन के रूप में होगा। स्कूल बस से भिन्न अन्य व्यावसायिक छोटे वाहन, जिनका उपयोग स्कूली बच्चों ले जाने के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है, तो ऐसे वाहनों पर भी सामने और पीछे स्पष्ट अक्षरों में स्कूल वैन या ऑन स्कूल ड्यूटी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. स्कूलों में बाल परिवहन समिति का करें गठन: प्रत्येक स्कूल में बाल परिवहन समिति का गठन होना चाहिए। बाल परिवहन समिति गठन करने का भी आदेश दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेवारी है। समिति द्वारा बच्चों को सड़क परिवहन नियमों की जानकारी भी स्कूल प्रबंधकों को देना होगा। क्या कहते है अधिकारी: वाहनों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। साथ ही वाहन परिचालन मानकों का भी पालन करना नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों का परमिट रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी। अनिल कुमार दास, डीटीओ, नालंदा

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