‘मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए…’ 640 पेज की चार्जशीट में साहिल ने बताया कि क्यों की साक्षी की हत्या, देखें

0
‘मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए…’ 640 पेज की चार्जशीट में साहिल ने बताया कि क्यों की साक्षी की हत्या, देखें

‘मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए…’ 640 पेज की चार्जशीट में साहिल ने बताया कि क्यों की साक्षी की हत्या, देखें

रोहिणी कोर्ट: ‘मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए…’ यह कहना है 23 साल के साहिल का, जिसे पिछले महीने की एक सीसीटीवी फुटेज में सभी ने एक वहशी हत्यारे के रूप में देखा। शाहबाद डेयरी इलाके की इस फुटेज में साहिल चाकू से 16 साल की एक लड़की पर ताबड़तोड़ वार करता नजर आया था। इस मामले में पुलिस ने 640 पन्नों की चार्जशीट अदालत के सामने रखी है, जिसमें साहिल को हत्या, यौन उत्पीड़न, महिला के साथ बदसलूकी वाला बर्ताव, पॉक्सो कानून की धारा-12 और आर्म्स एक्ट के साथ-साथ एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध का आरोपी भी बनाया गया है। इस आरोप पत्र के साथ पुलिस ने आरोपी का कथित इकबालिया बयान भी अदालत के सामने रखा, जिसमें वह हत्या के पीछे की वजह बताने के साथ अपने गुनाह के लिए माफी मांगता है।

साक्षी मर्डर: अब साहिल नहीं बच पाएगा, दरिंदे को अंजाम तक पहुंचाएगी दिल्ली पुलिस की 640 पेज वाली चार्जशीट
अडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर श्वेता वर्मा के जरिए दायर चार्जशीट पर अदालत 1 जुलाई को विचार करेगी। आरोपी के बयान के मुताबिक, वह एक कॉमन फ्रेंड के जरिए नाबालिग लड़की से मिला था। धीरे-धीरे दोनों में प्यार हुआ। लेकिन, आरोपी साहिल को लड़की का अन्य लड़कों से मेल-मिलाप पसंद नहीं था, जो इनके बीच झगड़े का कारण बनता। 25 मई को लड़की ने अपने एक साथी के साथ इसे कथित तौर पर फोन पर धमकाया और एमएलए ऑफिस के पास बुलाकर इसकी बेइज्जती की, इसकी बहनों के बारे में भला-बुरा कहा। साहिल के मुताबिक, उस वक्त खामोश रहते हुए भी उसने तभी लड़की को मारने का इरादा कर लिया। बयान के मुताबिक, वह लड़की को मारने की योजना बना ही रहा था कि 28 मई को फिर से लड़की ने दोपहर में अनजान नंबर से कॉल कर इसे कथित तौर पर धमकाया और एक दिन पहले की ‘बेइज्जती’ याद दिलाई। उसी रात साहिल ने लड़की की बर्बरता के साथ हत्या कर दी।

साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल का बयान

साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल का बयान

‘कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की थी’

साहिल ने पुलिस को बताया कि हत्या के दौरान कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। पर उसने उन लोगों को धमकाया और वहां से जाने के लिए कहा। लड़की पर चाकू से 20 से ज्यादा वार करने के बाद उस पर बड़े पत्थर से हमला किया, ताकि उसके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। अपने बयान के अंत में आरोपी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, माफ किया जाए।

आरोपी को कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ कई साइंटिफिक और फरेंसिक सबूत अदालत के सामने रखे हैं। गवाहों में उन दो अहम लोगों के बयान हैं, जो मृतक लड़की के दोस्त थे और नाबालिग के साथ आरोपी के रिश्ते के बारे में जानते थे। उनके मुताबिक, मृतक उस वक्त अकेली निकली थी जब यह हमला हुआ। इनमें से एक गवाह एमसीडी में बतौर सफाईकर्मी काम करता है। उसके मुताबिक, मृतक उसकी दोस्त की दोस्त थी, जिसने इसे बताया था कि साहिल आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था।

दिल्ली की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News