बेटी का हवाला देकर जमानत के लिए गिड़गिड़ाया बुकी, कोर्ट ने अर्जी की खारिज, अमृता फडणवीस रिश्वत केस का अपडेट जानिए
तांत्रिक से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी ने लिया हार, हुआ विवाद
जमानत का विरोध कर दिया ये तर्क
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त उसके खिलाफ दर्ज कई अपराधों में फरार है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति पर भी विचार करने की जरूरत है। अनिल जयसिंघानी की सेहत पर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेहत ठीक है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी डी अलमाले ने अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, उन्होंने मामले के एक अन्य आरोपी निर्मल जयसिंघानी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
क्या है मामला
दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।
इन धाराओं में दर्ज है केस
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 385 (जबरन वसूली) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 (भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करके लोक सेवक को उकसाना) और 12 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।