Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच पर आगजनी मामले में आरोप तय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

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Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच पर आगजनी मामले में आरोप तय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच पर आगजनी मामले में आरोप तय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी


डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

 

फाइल फोटो-विधायक इरफान सोलंकी
सुमित शर्मा, कानपुरः यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत पांच लोगों के खिलाफ जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीन सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आरोप तय कर दिए हैं। विधायक इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजगंज जेल से पेश किया गया। वहीं कानपुर जेल में बंद आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई।

क्या था मामला?

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान उनके भाई रिजवान समेत आठ लोग जेल में हैं।

इन पर आरोप तय हुए

आगजनी मामले में दोषी शौकत अली ने कोर्ट में आरोप मुक्ति की अर्जी दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने आगजनी मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। एमपीएमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी भाई रिजवान, मो शरीफ, शौकत अली और इजराइल आटा वाला पर आरोप तय कर दिए हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की गई थी। जिसे शासन ने सहमति दे दी थी। चार बार के विधायक को छह महीने में सजा हो सकती है। सजा होने होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय माना जा रहा है। आगजनी मामले में जो धाराएं लगी हैं, उनमे तीन से दस साल तक की सजा का प्रावधान है।

विधायक समेत आठ पर गैंगस्टर

नवंबर-दिसंबर 2022 महीने में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई में विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, विधायक के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर इजराइ आटे वाला, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ को आरोपी बनाया था। इरफान को इस गैंग का लीडर बनाया था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में तीन और नाम बढ़ाए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, मुर्सलीन उर्फ भोलू, मो अज्जन आरोपी बनाए गए हैं।

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